पटना: दीवाली, दवात पूजा और छठ पूजा के अवकाश के बाद आज से पटना हाईकोर्ट में कामकाज प्रारंभ हो रहा है. अभी पूर्व की भांति ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मामलों की सुनवाई की जाएगी.
सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट केस में सुनवाई
गया शहर के सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अगली सुनवाई में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की.
इस जनहित याचिका में कोर्ट को बताया गया कि गया शहर का सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सही ढंग से नहीं काम कर रहा है. इस कारण जल निकासी की समस्या काफी गंभीर हो गई है. कोर्ट को बताया गया कि नई सरकार के गठन के बाद इस विभाग का दायित्व नए मंत्री ने लिया है, जिनके समक्ष इस मामले की फाइल पेश की जानी है. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 26 नवंबर को की जाएगी.
अवैध पैथ लैब सेंटर मामले में सुनवाई
पटना हाईकोर्ट ने राज्य में अवैध ढंग से चल रहे पैथ लैब सेंटरों के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खण्डपीठ ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथलॉजिस्ट एंड माइक्रो बायोलॉजिस्ट की ओर से दायर जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की.
अधिवक्ता शमशुल हौदा ने आरोप लगाया की बिहार में अभी भी हज़ारों की तादाद में अवैध पैथ लैब चल रही हैं. सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए अवैध पैथलॉजिकल सेंटरों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है. साथ ही इन पैथोलॉजिकल लैब के बारे में आम जनता को भी जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है. इस मामले पर अगली सुनवाई 22 दिसंबर को फिर की जाएगी.