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बोले परिवहन सचिव- फरवरी में खत्म होने वाली गाड़ियों की परमिट और डीएल 30 जून तक होंगे मान्य

जिन लोगों के डीएल, गाड़ी की परमिटऔर जरूरी कागजात की वैधता खत्म हो चुकी है. उन्हें 30 जून तक का समय दिया जा रहा है.

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Published : Mar 31, 2020, 7:41 PM IST

sanjay kumar agrawal
sanjay kumar agrawal

पटना: बिहार परिवहन मंत्रालय की ने लोगों को राहत भरी खबर दी है. जिन लोगों का डीएल, गाड़ी का परमिट और रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेजों की वैधता फरवरी में खत्म हो चुकी है. उन्हेें 30 जून तक का मोहलत दिया गया है. बिहार सरकार द्वारा इसके लिए आदेश निर्गत कर दिया गया है. सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को इसके अनुपालन का निर्देश दिया गया है.

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि लॉक डाउन के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. ताकि वे अपने वाहनों के फिटनेस, परमिट और अन्य कागजातों के लिए अनावश्यक रूप से परेशान ना हो सके. उन्होंने कहा कि लॉक डाउन के बाद परिवहन विभाग विशेष शिविर आयोजित कर इसके लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य करेगा. साथ ही कई सुविधाएं ऑनलाइन भी प्रदान करेगा. ताकि लोगों को काम में किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके.

'दिए गए सख्त निर्देश'
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है. ऐसे में सभी पुलिसवालों और ट्रैफिक पुलिसवालों को निर्देश दिया गया है कि जिन लोगों के डीएम एक्सपायर हो चुके हैं और परमिट फेल हो चुकी है. उन्हें परेशान नहीं किया जाए.

संजय अग्रवाल ने दी जानकारी
संजय अग्रवाल ने बताया कि एडवाइजरी के अनुसार मोटर वाहन कानून के तहत मान्य गाड़ी के सभी कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और अन्य दस्तावेज जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो गई हो या फिर 30 जून 2020 तक समाप्त होने वाला हो, उन सभी की वैधता 30 जून 2020 तक मानी जाएगी. परिवहन सचिव ने कहा कि इस दौरान डॉक्यूमेंट की वैधता की वजह से किसी को परेशान नहीं किया जाएगा. वहीं, जिन दस्तावेजनों की वैधता की अवधि बढ़ायी गई है. उसमें मोटर वाहन कानून के तहत फिटनेस प्रमाणपत्र, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हैं.

पटना: बिहार परिवहन मंत्रालय की ने लोगों को राहत भरी खबर दी है. जिन लोगों का डीएल, गाड़ी का परमिट और रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेजों की वैधता फरवरी में खत्म हो चुकी है. उन्हेें 30 जून तक का मोहलत दिया गया है. बिहार सरकार द्वारा इसके लिए आदेश निर्गत कर दिया गया है. सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को इसके अनुपालन का निर्देश दिया गया है.

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि लॉक डाउन के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. ताकि वे अपने वाहनों के फिटनेस, परमिट और अन्य कागजातों के लिए अनावश्यक रूप से परेशान ना हो सके. उन्होंने कहा कि लॉक डाउन के बाद परिवहन विभाग विशेष शिविर आयोजित कर इसके लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य करेगा. साथ ही कई सुविधाएं ऑनलाइन भी प्रदान करेगा. ताकि लोगों को काम में किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके.

'दिए गए सख्त निर्देश'
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है. ऐसे में सभी पुलिसवालों और ट्रैफिक पुलिसवालों को निर्देश दिया गया है कि जिन लोगों के डीएम एक्सपायर हो चुके हैं और परमिट फेल हो चुकी है. उन्हें परेशान नहीं किया जाए.

संजय अग्रवाल ने दी जानकारी
संजय अग्रवाल ने बताया कि एडवाइजरी के अनुसार मोटर वाहन कानून के तहत मान्य गाड़ी के सभी कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और अन्य दस्तावेज जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो गई हो या फिर 30 जून 2020 तक समाप्त होने वाला हो, उन सभी की वैधता 30 जून 2020 तक मानी जाएगी. परिवहन सचिव ने कहा कि इस दौरान डॉक्यूमेंट की वैधता की वजह से किसी को परेशान नहीं किया जाएगा. वहीं, जिन दस्तावेजनों की वैधता की अवधि बढ़ायी गई है. उसमें मोटर वाहन कानून के तहत फिटनेस प्रमाणपत्र, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हैं.

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