पटना : बिहार के परिवहन विभाग ने ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर सख्ती बरतने के लिए जुर्माने की राशि बढ़ा दी है. यह बढ़ी हुई राशि 23 अगस्त से लागू होगी. परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 200 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से समन किए जाने के लिए धारा 184 में निर्धारित समन की राशि को इस धारा के अंतर्गत निर्धारित प्रयोजनों के लिए निम्न रूप से निर्धारित किया जाता है. इसके तहत न्यूनतम जुर्माने की राशि ₹1000 है जबकि अधिकतम जुर्माना की राशि ₹5000 है.
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जुर्माने की राशि : लाल बत्ती को पार करने, स्टॉप साइन का उल्लंघन करने और रॉन्ग साइड लेन में गाड़ी चलाने पर दोपहिया वाहनों को ₹1000 का जुर्माना राशि देना होगा, तीन पहिया वाहन को ₹2000 की जुर्माना राशि, छोटे चार पहिया वाहन को ₹3000 की जुर्माना राशि, मध्यम वाहन को ₹4000 की जुर्माना राशि और सभी प्रकार के भारी वाहन को ₹5000 जुर्माना राशि देना होगा.
स्टंट किया तो खैर नहीं : इस नए ट्रैफिक फाइन नियम के तहत यदि कोई मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाता है तो उसे ₹5000 का जुर्माना देना होगा. चाहे कोई बाइक चलाते हुए फोन यूज कर रहा है या ऑटो चलाते हुए फोन यूज कर रहा है अथवा फोर व्हीलर चलाते हुए यूज कर रहा है, उसे जुर्माना के रूप में ₹5000 राशि देना होगा. इसके अलावा खतरनाक रोड में कोई स्टंट करते पाए जाते हैं चाहे चार पहिया वाहन हो चाहे, तीन पहिया वाहन हो या दो पहिया वाहन हो, उनसे भी ₹5000 की जुर्माना राशि वसूल की जाएगी.
यह अधिसूचना 18 अगस्त को जारी की गई है, जिस पर राज्यपाल की भी स्वीकृति मिल चुकी है. अधिसूचना में स्पष्ट है की अधिसूचना निर्गत करने के पांच कार्य दिवस बाद इसे लागू कर दिया जाएगा. अर्थात 23 अगस्त से बिहार में यह नया ट्रैफिक फाइन का रूल लागू हो जाएगा.