पटना: नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक जनवरी से सभी नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर कैश लेना बंद करने की घोषणा की गयी थी. लेकिन अब इसे बढ़ाकर 16 फरवरी कर दिया गया है. बिना फास्ट टैग के अगर वाहन गुजरेगा तो उसे दोगुना टोल टैक्स देना होगा. एनएचएआई ने सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्ट टैग लगाना अनिवार्य किया है. फास्ट टैग लगने से टोल प्लाजा पर भीड़ से निजात मिलेगी.
कहां मिलेगा फास्ट टैग ?
फास्ट टैग लगवाने की सुविधा टोल प्लाजा पर भी उपलब्ध है. वैसे आप बैंक और पेट्रोल पंप से भी फास्ट टैग खरीद सकते हैं. जिस बैंक में आपका खाता है, उसी बैंक से फास्ट टैग खरीदना आसान है. क्योंकि रिचार्ज करने में पैसा आपके बैंक अकाउंट से ही कटेगा. इसके अलावा ऑनलाइन तरीके से आप अमेजॉन, स्नैपडील, पेटीएम और फ्लिपकार्ट से भी फास्ट टैग खरीद सकते हैं.
गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की कॉपी
फास्ट टैग लगवाने के लिए आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की कॉपी देनी होगी. इसके अलावा आपके पास पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर पैन कार्ड, पासपोर्ट, या आधार कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए.
ईटीवी भारत आपसे अपील करता है कि अगर अपने चार पहिया गाड़ी में आपने अब तक फास्ट टैग नहीं लगवाया है, तो तुरंत लगवा लें. क्योंकि एक जनवरी से अगर आप किसी नेशनल हाईवे से गुजरेंगे और जहां टोल प्लाजा होगा, वहां फास्ट टैग नहीं होने पर आप को दोगुना टोल टैक्स भरना पड़ेगा.