पटना: राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव की रूपरेखा को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के सभी डीएम को निर्देश भेज दिया है. भेजे गए निर्देश में चुनाव के दौरान आचार संहिता में किन-किन चीजों को समाहित किया गया है, इसकी विस्तृत जानकारी दी गई है. आयोग ने कहा है कि किसी भी उम्मीदवार की ओर से राजनीतिक दलों के पार्टी सिंबल या झंडा बैनर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा.
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आदर्श आचार संहिता को लेकर जारी निर्देश में कहा गया है कि किसी भी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए. इसका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलाप से जुड़ा ना हो. साथ ही ऐसे आरोप लगाए जाने पर रोक होगा, जिनकी सत्यता स्थापित ना हो.
प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण घरेलू अधिकार का करें सम्मान
आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण घरेलू अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए. चाहे उसके राजनीतिक या धार्मिक विचार कैसे भी हो या नहीं हो. किसी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए उम्मीदवार या समर्थकों की ओर से ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने के तरीके का सहारा लेना या फिर ऐसी कार्रवाई का समर्थन करने पर रोक होगा.
सार्वजनिक सभाओं पर रोक
इसके अलवा चुनाव क्षेत्र में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व तक की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं पर रोक रहेगा. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सभा नहीं बुलाएगा और किसी सभा में शामिल भी नहीं होगा.
- उम्मीदवारों को बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत अपराध घोषित सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए.
- उम्मीदवारों की ओर से गैर कानूनी शराब नहीं खरीदी जाना चाहिए. किसी समुदाय या फिर लोगों के बीच इसका वितरण भी नहीं किया जाना चाहिए.
- राज्य में पंचायत चुनाव की मतगणना एक प्रखंड के कम से कम 4 पंचायतों के वोटों की गिनती एक साथ होगी.
कर्मियों की तैनाती के निर्देश
आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने सभी जिलों के डीएम को पंचायत चुनाव और मतगणना से जुड़े कार्यों और वहां कर्मियों की तैनाती के निर्देश दिए हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रखंड में अवस्थित पंचायतों के अधिकतम वार्ड संख्या के आधार पर मतगणना टेबल निर्धारित होंगे. वहीं, जिला निर्वाचन अधिकारी मतगणना केंद्र पर कमरों या हॉल की उपलब्धता और इतनी ही संख्या में सहायक निर्वाचन अधिकारी होने की स्थिति में 4 से अधिक पंचायतों की गणना व्यवस्था कर सकते हैं.
- मतगणना कर्मियों की गणना कर कम से कम 20 फीसदी सुरक्षित के साथ मतगणना की प्रथम नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा.
- मतगणना कार्य में लगने वाले पुरुष कर्मियों को अपने ही जिले में नियुक्ति की जाएगी.
ऑनलाइन रेंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर की मदद
इसके अलावा निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने सभी जिलों को कहा है कि मतदान दल और मतगणना दल का द्वितीय नियुक्ति पत्र एनआईसी की ओर से विकसित ऑनलाइन रेंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर की ओर से की जाने के बाद किया जाएगा.