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जिले के SP को मिला क्षेत्रीय लिपिकों को निलंबित करने का अधिकार - बिहार पुलिस

बिहार पुलिस मुख्यालय (Bihar Police Headquarters) ने लिपिकों पर कार्रवाई करने का अधिकार जिले के SP को दिया है. इसके मुताबिक कार्य में लापरवाही आदि के आरोप सही पाये जाने पर क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग कर्मी को SP लघु दंड या निलंबित कर सकते हैं.

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Published : Jul 13, 2021, 12:11 PM IST

पटना: बिहार पुलिस मुख्यालय (Bihar Police Headquarters) द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अब बिहार में लिपिकों पर जिले के एसपी (SP) कर्रवाई कर सकेंगे. बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जिले के एसपी को जिले में तैनात बिहार पुलिस क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग कर्मियों को निलंबित करने और लघु दंड देने का अधिकार दिया गया है. कार्य में लापरवाही पाए जाने पर लिपिक कर्मी को सस्पेंड किया जाता है. निलंबित कर्मी का मुख्यालय उसका पदस्थापन कार्यालय ही रहेगा और उसे जीवन निर्वाहन भत्ते का भुगतान भी वहीं से किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: बिहार में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलने के बावजूद भी यहां पर है खिलाड़ियों की NO ENTRY

दरअसल, बिहार पुलिस मुख्यालय के कार्मिक एवं कल्याण विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के नियम के तहत पुलिस क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग कर्मियों के विरुद्ध करवाई का अधिकार जिले के एसपी को दिया गया है. पहले बिहार पुलिस क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग कर्मियों पर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय से आईजी मुख्यालय सक्षम पदाधिकारी होते थे.

पुलिस क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग के कर्मी जिस कार्यालय में पदस्थापित हैं, उस कार्यालय में सही कारण रहने पर पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी को ही अनुशासनिक पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया जाता है. पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लिपिक संवर्ग के कर्मी जिला पुलिस अधीक्षक वाहिनियों के समादेष्टा एवं समक्ष कोटि पदाधिकारियों के कार्यालय में कार्यरत रहते हैं.

पटना: बिहार पुलिस मुख्यालय (Bihar Police Headquarters) द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अब बिहार में लिपिकों पर जिले के एसपी (SP) कर्रवाई कर सकेंगे. बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जिले के एसपी को जिले में तैनात बिहार पुलिस क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग कर्मियों को निलंबित करने और लघु दंड देने का अधिकार दिया गया है. कार्य में लापरवाही पाए जाने पर लिपिक कर्मी को सस्पेंड किया जाता है. निलंबित कर्मी का मुख्यालय उसका पदस्थापन कार्यालय ही रहेगा और उसे जीवन निर्वाहन भत्ते का भुगतान भी वहीं से किया जाएगा.

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दरअसल, बिहार पुलिस मुख्यालय के कार्मिक एवं कल्याण विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के नियम के तहत पुलिस क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग कर्मियों के विरुद्ध करवाई का अधिकार जिले के एसपी को दिया गया है. पहले बिहार पुलिस क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग कर्मियों पर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय से आईजी मुख्यालय सक्षम पदाधिकारी होते थे.

पुलिस क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग के कर्मी जिस कार्यालय में पदस्थापित हैं, उस कार्यालय में सही कारण रहने पर पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी को ही अनुशासनिक पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया जाता है. पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लिपिक संवर्ग के कर्मी जिला पुलिस अधीक्षक वाहिनियों के समादेष्टा एवं समक्ष कोटि पदाधिकारियों के कार्यालय में कार्यरत रहते हैं.

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