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बिहारः आज से खुल रहे हैं स्कूल, पर ये एहतियात जरूरी है

बिहार में आज से 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए स्कूल पूरे एहतियात के साथ खोले जा रहे हैं. कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच कोविड प्रोटोकॉल के साथ स्कूल खुल रहे हैं. 16 अगस्त से 1 से 8वीं तक की कक्षाएं चलेंगी. पढ़ें पूरी खबर-

7 अगस्त से खुल रहे स्कूल
स्कूल चले हम
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Published : Aug 6, 2021, 11:02 PM IST

Updated : Aug 7, 2021, 12:11 AM IST

पटना: कोरोना की दूसरी लहर (Second Wave Of Corona Virus) के ग्राफ में गिरावट को देखते हुए नीतीश सरकार ने आज से स्कूल खोलने की घोषणा की है. स्कूल खोलने की तैयारी पूरी हो गई है. मतलब जहां पिछले कुछ महीने से विरानगी थी वहां बच्चों की शोर गूंजेंगी. कोरोना गाइडलाइन के साथ स्कूलों को ओपेन किया जाएगा. किसी भी दिन स्कूल के किसी भी कक्षा में बच्चों की उपस्थिति 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. प्रत्येक क्लास में विद्यार्थियों की कुल क्षमता की 50% उपस्थिति ही होनी चाहिए.

ये भी पढ़ें- जानिए कहां स्कूल संचालक और अभिभावकों के बीच हुई भिडंत

स्कूलों को खोलने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने आपदा प्रबंध समूह के साथ बैठक कर 7 अगस्त से कक्षा 9 और 10, जबकि 16 अगस्त से कक्षा 1 से 8 तक सरकारी और निजी प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का निर्णय लिया. सभी स्कूलों को कोविड प्रोटोकॉल को गंभीरता से पालन करना होगा. तीसरी लहर को रोकने और स्कूलों के संचालन के लिए सावधानी जरूरी है.

कोरोना संक्रमण की दर में कमी आने के बाद सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है. शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए गाइडलाइंस (New Guidelines For Reopen School) जारी कर दी है. जिसके तहत स्कूल में किसी भी दिन छात्रों की संख्या 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने तमाम विश्वविद्यालयों के कुलपति, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला पदाधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.स्कूल खोलने को लेकर जारी किए गए निर्देश के तहत बंद स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ कोचिंग संस्थान को खोलने के बारे में एसओपी (SOP) जारी किया गया है.

कक्षा 9 और 10 और कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल को खोलने को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (Crisis Management Group) ने हरी झंडी दी थी. इसके बाद शिक्षा विभाग ने गुरुवार को एसओपी जारी किया है. इस एसओपी के तहत बेहद सावधानी से स्कूलों का संचालन करना होगा.

उच्च शिक्षण संस्थान, स्कूल और कोचिंग संस्थानों में उस संस्थान के प्रधान सुनिश्चित करेंगे कि संस्थान के सभी शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मी टीका ले चुके हैं. इसके साथ ही उन्हें ही संस्थान में शिक्षण कार्य करने की अनुमति दी जाएगी. कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी कक्षाओं को पूरी तरह सैनिटाइज करने के साथ-साथ स्कूल में हैंड सैनिटाइजर, मास्क और साफ-सफाई की पूरी व्यवस्था स्कूल प्रबंधन को करनी होगी.

इन नियमों का करना होगा स्कूल प्रबंधन को पालन

  1. विद्यालय कैंपस व सभी कक्षाओं में फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी आदि की सफाई व सैनिटाइजेशन
  2. पानी टंकी, किचेन, वाशरूम, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी व शौचालय का सैनिटाइजेशन
  3. विद्यालय में हाथ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना
  4. सभी शिक्षक व कर्मचारियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना
  5. डिजिटल थर्मामीटर, सैनिटाइजर व साबुन आदि की व्यवस्था करना
  6. किसी बच्चे या शिक्षक के संक्रमित पाये जाने पर क्लास के सभी बच्चों की जांच कराना
  7. कम से कम छह फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था करना
  8. विद्यालय के सभी गेट को खुला रखना, जिससे भीड़ न हो

ये भी पढ़ें- CBSE Result पर बवाल: कमजोर बच्चों को दिया गया 90% मार्क्स, हमारे साथ हुई नाइंसाफी

पटना: कोरोना की दूसरी लहर (Second Wave Of Corona Virus) के ग्राफ में गिरावट को देखते हुए नीतीश सरकार ने आज से स्कूल खोलने की घोषणा की है. स्कूल खोलने की तैयारी पूरी हो गई है. मतलब जहां पिछले कुछ महीने से विरानगी थी वहां बच्चों की शोर गूंजेंगी. कोरोना गाइडलाइन के साथ स्कूलों को ओपेन किया जाएगा. किसी भी दिन स्कूल के किसी भी कक्षा में बच्चों की उपस्थिति 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. प्रत्येक क्लास में विद्यार्थियों की कुल क्षमता की 50% उपस्थिति ही होनी चाहिए.

ये भी पढ़ें- जानिए कहां स्कूल संचालक और अभिभावकों के बीच हुई भिडंत

स्कूलों को खोलने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने आपदा प्रबंध समूह के साथ बैठक कर 7 अगस्त से कक्षा 9 और 10, जबकि 16 अगस्त से कक्षा 1 से 8 तक सरकारी और निजी प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का निर्णय लिया. सभी स्कूलों को कोविड प्रोटोकॉल को गंभीरता से पालन करना होगा. तीसरी लहर को रोकने और स्कूलों के संचालन के लिए सावधानी जरूरी है.

कोरोना संक्रमण की दर में कमी आने के बाद सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है. शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए गाइडलाइंस (New Guidelines For Reopen School) जारी कर दी है. जिसके तहत स्कूल में किसी भी दिन छात्रों की संख्या 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने तमाम विश्वविद्यालयों के कुलपति, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला पदाधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.स्कूल खोलने को लेकर जारी किए गए निर्देश के तहत बंद स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ कोचिंग संस्थान को खोलने के बारे में एसओपी (SOP) जारी किया गया है.

कक्षा 9 और 10 और कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल को खोलने को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (Crisis Management Group) ने हरी झंडी दी थी. इसके बाद शिक्षा विभाग ने गुरुवार को एसओपी जारी किया है. इस एसओपी के तहत बेहद सावधानी से स्कूलों का संचालन करना होगा.

उच्च शिक्षण संस्थान, स्कूल और कोचिंग संस्थानों में उस संस्थान के प्रधान सुनिश्चित करेंगे कि संस्थान के सभी शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मी टीका ले चुके हैं. इसके साथ ही उन्हें ही संस्थान में शिक्षण कार्य करने की अनुमति दी जाएगी. कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी कक्षाओं को पूरी तरह सैनिटाइज करने के साथ-साथ स्कूल में हैंड सैनिटाइजर, मास्क और साफ-सफाई की पूरी व्यवस्था स्कूल प्रबंधन को करनी होगी.

इन नियमों का करना होगा स्कूल प्रबंधन को पालन

  1. विद्यालय कैंपस व सभी कक्षाओं में फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी आदि की सफाई व सैनिटाइजेशन
  2. पानी टंकी, किचेन, वाशरूम, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी व शौचालय का सैनिटाइजेशन
  3. विद्यालय में हाथ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना
  4. सभी शिक्षक व कर्मचारियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना
  5. डिजिटल थर्मामीटर, सैनिटाइजर व साबुन आदि की व्यवस्था करना
  6. किसी बच्चे या शिक्षक के संक्रमित पाये जाने पर क्लास के सभी बच्चों की जांच कराना
  7. कम से कम छह फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था करना
  8. विद्यालय के सभी गेट को खुला रखना, जिससे भीड़ न हो

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Last Updated : Aug 7, 2021, 12:11 AM IST
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