पटना: इस बार दिवाली में बिहार के चार प्रमुख शहरों में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) के आदेश पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Bihar State Pollution Control Board) ने सभी जिलों के डीएम और एसएसपी को निर्देश जारी कर दिया है. आदेश के अनुसार ना तो पटाखा बिक्री के लिए नए लाइसेंस जारी होंगे और ना ही पुराने लाइसेंसधारी को पटाखा बेचने की अनुमति होगी.
ये भी पढ़ें: पटाखों में जहरीले रसायनों के इस्तेमाल पर सीबीआई की रिपोर्ट बहुत गंभीर : सुप्रीम कोर्ट
बिहार की राजधानी पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और गया में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई है. इस बार दीपावली में पटाखा बिक्री के लिए कोई नया लाइसेंस जारी नहीं होगा. पुराने लाइसेंस को भी रद्द कर दिया जाएगा. बिहार के बाकी जिलों में भी सिर्फ इको फ्रेंडली पटाखे फोड़ने की ही अनुमति दी गई है.
दरअसल पिछले साल दीपावली के समय वायु प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि इससे लोगों के स्वास्थ्य को सीधा खतरा उत्पन्न हो गया. पिछले साल हवा में पीएम 10, पीएम 2.5, so2 और no2 के अलावा कई अन्य हानिकारक धातुओं की मात्रा दीपावली के बाद बढ़ गई. इसे देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार के चार प्रमुख शहरों में पटाखों की बिक्री इस बार दीपावली में प्रतिबंधित कर दिया है.
ये भी पढ़ें: पटाखा फैक्ट्रियों में लोगों की जान से खिलवाड़, जानिए अब तक की बड़ी दुर्घटनाएं
बिहार के बाकी जिलों में इको फ्रेंडली पटाखे फोड़ने की अनुमति तो दी गई है लेकिन इनके लिए दीपावली और गुरु पर्व के दिन रात 8 बजे से 1 बजे तक और छठ पर्व में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक इको फ्रेंडली पटाखे फोड़ने की अनुमति है. वहीं क्रिसमस और नए साल के मौके पर रात 11:55 से रात 12:30 तक ही इको फ्रेंडली पटाखे फोड़ने की अनुमति नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दी है.