पटना : क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (Regional Transport Authority) के अध्यक्ष सह प्रमंडलीय आयुक्त पटना की अध्यक्षता में आरटीओ से संबंधित मामलों की सुनवाई आयुक्त न्यायालय कक्ष में की गई और आदेश पारित कर निर्णय लिया गया. बैठक में कुल 97 मामलों की सुनवाई कर निष्पादन किया गया. इसके अतिरिक्त NH84 के भू अर्जन से संबंधित आर्बिट्रेशन के 27 मामलों की सुनवाई की गई.
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कोविड संक्रमण के कारण प्राधिकार के अध्यक्ष ने बारी बारी से मामलों की सुनवाई की. जिसमें प्रत्येक मामले के एक आवेदक, एक आपत्तिकर्ता एवं एक अधिवक्ता उपस्थित हुए. उभयपक्षों की सुनवाई के उपरांत अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक मामले पर निर्णय लिया गया. प्राधिकार के द्वारा परमिट की स्वीकृति, परमिट का नवीकरण, गाड़ी का प्रतिस्थापन, नगर सेवा से संबंधित वाहन आदि की सुनवाई कर आदेश पारित किया गया.
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विदित हो कि 13 अप्रैल 2021 को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ((Regional Transport Authority) की अंतिम बैठक हुई थी. कोविड संक्रमण से थोड़ी राहत के बाद 10 जून यानी गुरुवार को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक हुई. प्राधिकार की आगामी बैठक 22 जून को आयुक्त कार्यालय के न्यायालय कक्ष में होगी. जबकि आर्बिट्रेशन मामले की नियमित सुनवाई कर निष्पादन की प्रक्रिया जारी है. वस्तुतः भू अर्जन के मुआवजा भुगतान हेतु जिला स्तर की सुनवाई से असंतुष्ट व्यक्ति आर्बिट्रेशन के मामले को आयुक्त के पास दर्ज कराते हैं जिस पर नियमानुसार सुनवाई कर निर्णय दिए जाते हैं.