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सार्वजनिक स्थानों पर अवैध तरीके से मंदिर निर्माण पर सदन में उठे सवाल, मंत्री ने दिया ये जवाब

अवैध तरीके से मंदिर निर्माण पर सदन में उठे सवाल पर विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर 2013 में सरकार ने नियमावली बनाई है. उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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Published : Mar 9, 2021, 2:19 PM IST

विधान परिषद
विधान परिषद

पटनाः विधान परिषद में बजट सत्र के दौरान सीपीआई नेता केदारनाथ पांडे ने सार्वजनिक स्थानों पर अवैध तरीके से मंदिर और मठ के निर्माण का मामला उठाया. इसके जवाब में विधि मंत्री ने अतिक्रमणवाद के तहत कार्रवाई करने की बात कही.

विधान परिषद में तारांकित प्रश्न पूछते हुए पार्षद केदारनाथ पांडे ने कहा कि पूरे बिहार के सार्वजनिक स्थानों और मुख्य सड़क के पास अनाधिकृत रूप से मंदिरों और मठों का अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि इस तरीके से सरकारी भूमि पर मंदिरों और मठों का निर्माण होने से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है और मंदिर के नाम पर बिजली का उपयोग किया जाता है.

ये भी पढ़ेंः जानें क्यों गिरिराज ने राहुल गांधी को स्कूल जाने की दी सलाह

केदारनाथ पांडे ने हनुमान नगर में आवास विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने और 90 फीट रोड पर मंदिर बनाने का मामला भी उठाया.

'अनाधिकृत निर्माण पर होगी कार्रवाई'
वहीं, पूरक सवाल पूछते हुए वीरेंद्र कुमार ने कहा कि जेपी विश्वविद्यालय में जमीन पर कब्जा कर मंदिर बनाया जा रहा है. इसके जवाब में विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर 2013 में सरकार ने नियमावली बनाई है उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण के तहत ऐसे अनाधिकृत निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी.

पटनाः विधान परिषद में बजट सत्र के दौरान सीपीआई नेता केदारनाथ पांडे ने सार्वजनिक स्थानों पर अवैध तरीके से मंदिर और मठ के निर्माण का मामला उठाया. इसके जवाब में विधि मंत्री ने अतिक्रमणवाद के तहत कार्रवाई करने की बात कही.

विधान परिषद में तारांकित प्रश्न पूछते हुए पार्षद केदारनाथ पांडे ने कहा कि पूरे बिहार के सार्वजनिक स्थानों और मुख्य सड़क के पास अनाधिकृत रूप से मंदिरों और मठों का अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि इस तरीके से सरकारी भूमि पर मंदिरों और मठों का निर्माण होने से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है और मंदिर के नाम पर बिजली का उपयोग किया जाता है.

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केदारनाथ पांडे ने हनुमान नगर में आवास विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने और 90 फीट रोड पर मंदिर बनाने का मामला भी उठाया.

'अनाधिकृत निर्माण पर होगी कार्रवाई'
वहीं, पूरक सवाल पूछते हुए वीरेंद्र कुमार ने कहा कि जेपी विश्वविद्यालय में जमीन पर कब्जा कर मंदिर बनाया जा रहा है. इसके जवाब में विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर 2013 में सरकार ने नियमावली बनाई है उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण के तहत ऐसे अनाधिकृत निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी.

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