पटना: सरकार, सरकारी कर्मियों, मंत्रियों, विधायकों और सांसद के विरुद्ध सोशल मीडिया/इंटरनेट पर आपत्तिजनक टिप्पणी किये जाने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई किये जाने के विरुद्ध पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. इस संबंध में राज्य के आर्थिक अपराध यूनिट द्वारा यूनिट के एडीजी के हस्ताक्षर से जारी की गई अधिसूचना जारी की गई थी.
जनहित याचिका की सुनवाई होने तक उक्त अधिसूचना पर रोक लगाने का भी आग्रह किया गया है. इस याचिका यह भी प्रश्न उठाया गया है कि क्या जारी सर्कुलर भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अनुरूप है. ये जनहित याचिका सुषमा कुमारी और सिद्धार्थ सत्यम द्वारा दायर की गई है.
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बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर भ्रामक और नकारात्मक खबरों पर आपत्ति जताते हुए पुलिस अफसरों को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक के बाद पुलिस विभाग को सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही जानकारी देने को कहा था.