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मिसालः 2021 में पॉक्सो कोर्ट ने 21 मामलों के 27 दोषियों को सुनाई सजा, किसी को फांसी.. तो कई को उम्रकैद - patna latest news

निर्भया कांड के बाद पटना के सिविल कोर्ट में साल 2012 में एडीजे वन के यहां विशेष पॉक्सो कोर्ट का गठन किया गया. इस कोर्ट ने साल 2021 में दुष्कर्म, छेड़खानी और अन्य तरह के यौन शोषण के मामले की सजा (POCSO Court Sentenced in Year 2021) सुनाने के मामले में मिसाल कायम की है. रिपोर्ट..

POCSO Court Sentenced in Year 2021
POCSO Court Sentenced in Year 2021
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Published : Dec 31, 2021, 1:12 PM IST

पटनाः साल 2021 में पॉक्सो कोर्ट के द्वारा नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म, छेड़खानी और अन्य तरह के यौन शोषण के मामले में कुल 27 दोषियों को सजा सुनाई (POCSO Court sentenced 27 convicts) गई है. पटना के सिविल कोर्ट ने इस साल सजा सुनाने के मामले में रिकॉर्ड कायम किया है. साल 2021 के जनवरी से दिसंबर तक के विभिन्न थानों में दर्ज 21 मामलों के 27 अभियुक्तों को सजा (POCSO Court hearing in Year 2021) सुनाई है.

इसे भी पढ़ें- बिहार : पॉक्सो से मिल रहा मासूमों को न्याय, बाल शोषण खत्म करने की कवायद तेज

दरअसल, निर्भया कांड के बाद पटना के सिविल कोर्ट में साल 2012 में एडीजे वन के यहां विशेष पॉक्सो कोर्ट बनाया गया है. कोर्ट में एडीजे-6 में 16 मामलों में 20 अभियुक्तों को सजा हुई. वहीं, एडीजे-7 के कोर्ट में 5 केस में सात अभियुक्तों को सजा सुनाई गई.

साल 2020 में कोरोना की वजह से केस का ट्रायल नहीं हो सका. इससे पहले साल 2018 में 14 मामलों में सजा सुनाई गई थी, जबकि साल 2019 में मात्र 4 मामलों में सजा सुनाई गई थी. साल 2021 में जिन 21 मामलों में सजा हुई, उनमें न्यायाधीश सुरेश चंद्र की बड़ी भूमिका रही है.

नाबालिग से रेप और हत्या मामले में तीन दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. आपको बता दें कि राजधानी पटना के रानी तालाब थाने में एक नाबालिग के साथ रेप, हत्या और फिर लाश को छिपाने का मामला 2016 में दर्ज हुआ था. जिसमें 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था. 5 साल के बाद 29 नवंबर 2021 को विशेष कोर्ट ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

वहीं, दूसके केस में राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ थाना इलाके में नाबालिग छात्रा के साथ उसके स्कूल के संचालक पर रेप के आरोप लगे थे. इसमें संचालक के स्टाफ अभिषेक कुमार ने उसका सहयोग किया था. 19 सितंबर 2018 को केस दर्ज हुआ था. इस मामले में 15 फरवरी 2021 को सजा सुनाई गई जिसमें आरोपी को फांसी और मदद करने वाले को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की गई.

इसे भी पढ़ें- नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को फांसी की सजा, निकाह के बाद भी कर रहा था शोषण

एक अन्य मामले में महिला थाने में नालंदा के एकंगर सराय के रहने वाले एक शख्स पर साल 2013 में एक नाबालिग से रेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था. इस पर लखनऊ में रेप और रांची में एक छात्रा के साथ रेप और हत्या करने का भी मामला दर्ज है. रांची की विशेष अदालत ने उसे उस मामले में फांसी की सजा दी है. बता दें कि पॉक्सो के 2 कोर्ट बनने से सुनवाई में तेजी आई है.

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पटनाः साल 2021 में पॉक्सो कोर्ट के द्वारा नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म, छेड़खानी और अन्य तरह के यौन शोषण के मामले में कुल 27 दोषियों को सजा सुनाई (POCSO Court sentenced 27 convicts) गई है. पटना के सिविल कोर्ट ने इस साल सजा सुनाने के मामले में रिकॉर्ड कायम किया है. साल 2021 के जनवरी से दिसंबर तक के विभिन्न थानों में दर्ज 21 मामलों के 27 अभियुक्तों को सजा (POCSO Court hearing in Year 2021) सुनाई है.

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दरअसल, निर्भया कांड के बाद पटना के सिविल कोर्ट में साल 2012 में एडीजे वन के यहां विशेष पॉक्सो कोर्ट बनाया गया है. कोर्ट में एडीजे-6 में 16 मामलों में 20 अभियुक्तों को सजा हुई. वहीं, एडीजे-7 के कोर्ट में 5 केस में सात अभियुक्तों को सजा सुनाई गई.

साल 2020 में कोरोना की वजह से केस का ट्रायल नहीं हो सका. इससे पहले साल 2018 में 14 मामलों में सजा सुनाई गई थी, जबकि साल 2019 में मात्र 4 मामलों में सजा सुनाई गई थी. साल 2021 में जिन 21 मामलों में सजा हुई, उनमें न्यायाधीश सुरेश चंद्र की बड़ी भूमिका रही है.

नाबालिग से रेप और हत्या मामले में तीन दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. आपको बता दें कि राजधानी पटना के रानी तालाब थाने में एक नाबालिग के साथ रेप, हत्या और फिर लाश को छिपाने का मामला 2016 में दर्ज हुआ था. जिसमें 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था. 5 साल के बाद 29 नवंबर 2021 को विशेष कोर्ट ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

वहीं, दूसके केस में राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ थाना इलाके में नाबालिग छात्रा के साथ उसके स्कूल के संचालक पर रेप के आरोप लगे थे. इसमें संचालक के स्टाफ अभिषेक कुमार ने उसका सहयोग किया था. 19 सितंबर 2018 को केस दर्ज हुआ था. इस मामले में 15 फरवरी 2021 को सजा सुनाई गई जिसमें आरोपी को फांसी और मदद करने वाले को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की गई.

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एक अन्य मामले में महिला थाने में नालंदा के एकंगर सराय के रहने वाले एक शख्स पर साल 2013 में एक नाबालिग से रेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था. इस पर लखनऊ में रेप और रांची में एक छात्रा के साथ रेप और हत्या करने का भी मामला दर्ज है. रांची की विशेष अदालत ने उसे उस मामले में फांसी की सजा दी है. बता दें कि पॉक्सो के 2 कोर्ट बनने से सुनवाई में तेजी आई है.

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