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8 माह से खाली है महिला आयोग के अध्यक्ष का पद, हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका - Petition filed in Patna High Court

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए जनहित याचिका दायर की गई है.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Jul 8, 2021, 4:09 PM IST

पटना: बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में एक जनहित याचिका दायर की गई है. यह जनहित याचिका अधिवक्ता ओम प्रकाश कुमार की ओर से दायर की गई है.

ये भी पढ़ें- बांग्‍लादेशी महिलाओं को नारी निकेतन में रखने पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

इस याचिका में बताया गया कि तीन साल के कार्यकाल में तत्कालीन अध्यक्ष ने 31 अक्टूबर 2020 को पूरा कर लिया. उसके बाद नवंबर 2020 से बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने के बाद भी अब तक इस पद नियुक्ति नहीं की गई है. इनके अलावा इस आयोग में सात गैर सरकारी सदस्य होते हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गो का प्रतिनिधित्व करती हैं. साथ ही सरकारी पक्ष के सदस्य होते हैं.

वहीं, सात महीने बीत जाने के बाद भी अब तक आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति नहीं होने का खामियाजा उन महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है, जो घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और अन्य अत्याचारों की शिकार हैं. राज्य महिला आयोग के माध्यम से इन्हें न्याय मिलता है. लेकिन बिहार राज्य महिला आयोग के पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाने के कारण इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है.

ये भी पढ़ें- परिवार में एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में तो दूसरे को अनुकंपा का लाभ नहीं- पटना हाईकोर्ट

बता दें कि बिहार राज्य महिला आयोग में सुनवाई के लिए लंबित मामलों की संख्या लगभग दो हजार है. इन मामलों पर सुनवाई नहीं होने के अलावा आयोग की ओर से ऑनलाइन शिकायतें भी नहीं ली जा रही है.

पटना: बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में एक जनहित याचिका दायर की गई है. यह जनहित याचिका अधिवक्ता ओम प्रकाश कुमार की ओर से दायर की गई है.

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इस याचिका में बताया गया कि तीन साल के कार्यकाल में तत्कालीन अध्यक्ष ने 31 अक्टूबर 2020 को पूरा कर लिया. उसके बाद नवंबर 2020 से बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने के बाद भी अब तक इस पद नियुक्ति नहीं की गई है. इनके अलावा इस आयोग में सात गैर सरकारी सदस्य होते हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गो का प्रतिनिधित्व करती हैं. साथ ही सरकारी पक्ष के सदस्य होते हैं.

वहीं, सात महीने बीत जाने के बाद भी अब तक आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति नहीं होने का खामियाजा उन महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है, जो घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और अन्य अत्याचारों की शिकार हैं. राज्य महिला आयोग के माध्यम से इन्हें न्याय मिलता है. लेकिन बिहार राज्य महिला आयोग के पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाने के कारण इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है.

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बता दें कि बिहार राज्य महिला आयोग में सुनवाई के लिए लंबित मामलों की संख्या लगभग दो हजार है. इन मामलों पर सुनवाई नहीं होने के अलावा आयोग की ओर से ऑनलाइन शिकायतें भी नहीं ली जा रही है.

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