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Patna High Court ने पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को किया तलब, अदालती आदेश के बाद भी नहीं बनी सड़क

कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सड़क निर्माण नहीं हो पाने के कारण हाईकोर्ट ने पथ निर्माण विभाग से जवाब तलब किया है और विभाग के प्रधान सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया है. पढ़ें पूरी खबर..

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Sep 20, 2023, 6:39 PM IST

पटना : बिहार की राजधानी पटना में एक सड़क निर्माण को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान खंडपीठ ने सड़क निर्माण विभाग से भी जवाब तलब किया और कोर्ट की ओर से आदेश देने के बावजूद सड़क निर्माण नहीं किये जाने पर नाराजगी जताई. दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सड़क निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को तलब किया है.

ये भी पढ़ें : Patna High Court: अगुवानी-सुल्तानगंज पुल ध्वस्त मामले में 14 सितंबर तक के लिए सुनवाई टली

कोर्ट ने दिया था सड़क निर्माण का आदेश : जस्टिस पीबी बजन्त्री और जस्टिस अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने अधिवक्ता नवीन निकुंज और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. इस मामले पर पक्ष प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता नागेन्द्र राय ने कोर्ट को बताया कि मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने नासरीगंज के बिस्कुट फैक्ट्री मोड़ से न्यू मिथिला कॉलोनी वार्ड 33 के नाला व सड़क का निर्माण करने का आदेश दिया था, लेकिन दानापुर नगर परिषद ने आदेश को नजरअंदाज कर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की. नगर परिषद और विभाग टालमटोल वाला रवैया अपना रहा है.

कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं बन पाई सड़क : अधिवक्ता नागेन्द्र राय ने बताया कि नगर परिषद विभाग को दोषी करार दे रहा है, तो विभाग नगर परिषद को. कोर्ट ने कहा कि दो साल पूर्व दिये गए आदेश का अब तक क्यों नहीं पालन किया गया. कोर्ट ने विभाग के प्रधान सचिव को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया. साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 3 अक्टूबर,2023 निर्धारित की गयी है. बता दें कि दो साल पूर्व ही सड़क बनाने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था. इसके बावजूद आज तक निर्माण नहीं हो सका.

पटना : बिहार की राजधानी पटना में एक सड़क निर्माण को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान खंडपीठ ने सड़क निर्माण विभाग से भी जवाब तलब किया और कोर्ट की ओर से आदेश देने के बावजूद सड़क निर्माण नहीं किये जाने पर नाराजगी जताई. दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सड़क निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को तलब किया है.

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कोर्ट ने दिया था सड़क निर्माण का आदेश : जस्टिस पीबी बजन्त्री और जस्टिस अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने अधिवक्ता नवीन निकुंज और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. इस मामले पर पक्ष प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता नागेन्द्र राय ने कोर्ट को बताया कि मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने नासरीगंज के बिस्कुट फैक्ट्री मोड़ से न्यू मिथिला कॉलोनी वार्ड 33 के नाला व सड़क का निर्माण करने का आदेश दिया था, लेकिन दानापुर नगर परिषद ने आदेश को नजरअंदाज कर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की. नगर परिषद और विभाग टालमटोल वाला रवैया अपना रहा है.

कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं बन पाई सड़क : अधिवक्ता नागेन्द्र राय ने बताया कि नगर परिषद विभाग को दोषी करार दे रहा है, तो विभाग नगर परिषद को. कोर्ट ने कहा कि दो साल पूर्व दिये गए आदेश का अब तक क्यों नहीं पालन किया गया. कोर्ट ने विभाग के प्रधान सचिव को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया. साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 3 अक्टूबर,2023 निर्धारित की गयी है. बता दें कि दो साल पूर्व ही सड़क बनाने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था. इसके बावजूद आज तक निर्माण नहीं हो सका.

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