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Patna High Court: महिला अधिवक्ता से लूटपाट मामले में SSP तलब, 18 सितंबर को कार्रवाई रिपोर्ट के साथ बुलाया

पटना में महिला अधिवक्ता से लूटपाट मामले में पटना उच्च न्यायालय ने पटना एसएसपी को तलब किया है. 18 सितम्बर को उनसे कार्रवाई रिपोर्ट के साथ पेश को कहा गया है.

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Sep 14, 2023, 3:53 PM IST

पटना: बुधवार को पटना के नए म्यूजियम के सामने महिला अधिवक्ता प्रियम के साथ हुई लूट की घटना पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वकीलों के साथ ऐसी घटना हो रही है, आम लोगों का क्या होगा. चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने बिहार फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना एसएसपी को 18 सितंबर को कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया.

ये भी पढ़ें: Patna Crime : हाईकोर्ट की अधिवक्ता के फ्लैट में लूट.. 60 हजार रुपये ले गए बदमाश

महिला अधिवक्ता से लूटपाट: बिहार फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स ने आज चीफ जस्टिस के कोर्ट में इस घटना का जिक्र करते हुए कार्रवाई का अनुरोध किया. उन्होंने कोर्ट को बताया कि कल महिला अधिवक्ता प्रियम अपनी तीन वर्षीय बेटी के साथ पटना स्थित नए म्यूजियम के सामने से आ रही थी. उसी समय तीन लुटेरों ने उनकी बेटी को अपने कब्जे में लेकर उसे मारने की धमकी दी और गहने और अन्य बहुमूल्य सामान लूट लिया. जब उन्होंने घटना की जानकारी वहां मौजूद मोबाइल पुलिस को दी तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं कर उन्हें थाना जाने को कहा.

थाने में तीन घंटे बैठा रखा, फिर भी केस दर्ज नहीं: महिला अधिवक्ता प्रियम इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए गांधी मैदान थाना पहुंची लेकिन पुलिस ने उन्हें तीन घंटे थाने मे बैठाये रखा. उसके बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की. इसके बाद बिहार फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स की ओर ये मामला चीफ जस्टिस के कोर्ट में रखा गया. कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक को तलब किया. कोर्ट ने उनसे जानना चाहा कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है. कोर्ट उन्हें 18 सितम्बर 2023 तक पूरी कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.

18 सितम्बर को अगली सुनवाई: बिहार फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स ने कोर्ट को जानकारी दी कि इससे ठीक एक दिन पहले पटना के जगदेव पथ में एक महिला अधिवक्ता चन्दना के टेम्पो में अराजक तत्वों ने मारपीट कर उनके साथ लूटपाट की. इस मामले पर अगली सुनवाई 18 सितम्बर 2023 को होगी.

पटना: बुधवार को पटना के नए म्यूजियम के सामने महिला अधिवक्ता प्रियम के साथ हुई लूट की घटना पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वकीलों के साथ ऐसी घटना हो रही है, आम लोगों का क्या होगा. चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने बिहार फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना एसएसपी को 18 सितंबर को कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया.

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महिला अधिवक्ता से लूटपाट: बिहार फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स ने आज चीफ जस्टिस के कोर्ट में इस घटना का जिक्र करते हुए कार्रवाई का अनुरोध किया. उन्होंने कोर्ट को बताया कि कल महिला अधिवक्ता प्रियम अपनी तीन वर्षीय बेटी के साथ पटना स्थित नए म्यूजियम के सामने से आ रही थी. उसी समय तीन लुटेरों ने उनकी बेटी को अपने कब्जे में लेकर उसे मारने की धमकी दी और गहने और अन्य बहुमूल्य सामान लूट लिया. जब उन्होंने घटना की जानकारी वहां मौजूद मोबाइल पुलिस को दी तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं कर उन्हें थाना जाने को कहा.

थाने में तीन घंटे बैठा रखा, फिर भी केस दर्ज नहीं: महिला अधिवक्ता प्रियम इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए गांधी मैदान थाना पहुंची लेकिन पुलिस ने उन्हें तीन घंटे थाने मे बैठाये रखा. उसके बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की. इसके बाद बिहार फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स की ओर ये मामला चीफ जस्टिस के कोर्ट में रखा गया. कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक को तलब किया. कोर्ट ने उनसे जानना चाहा कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है. कोर्ट उन्हें 18 सितम्बर 2023 तक पूरी कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.

18 सितम्बर को अगली सुनवाई: बिहार फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स ने कोर्ट को जानकारी दी कि इससे ठीक एक दिन पहले पटना के जगदेव पथ में एक महिला अधिवक्ता चन्दना के टेम्पो में अराजक तत्वों ने मारपीट कर उनके साथ लूटपाट की. इस मामले पर अगली सुनवाई 18 सितम्बर 2023 को होगी.

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