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पटना HC ने बिहार सरकार को दिया निर्देश, 'हाजीपुर-मुजफ्फरपुर NH चौड़ीकरण को दी जाए रफ्तार' - Patna High Court

पटना हाई कोर्ट ने हाजीपुर-मुजफ्फरपुर हाईवे के चौड़ीकरण मामले में दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इस मामले में जितनी बाधा आ रही है, उसे जल्द से जल्द दूर करें.

पटना हाई कोर्ट
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Published : Jan 12, 2021, 7:01 PM IST

पटना: पटना हाई कोर्ट ने हाजीपुर-मुजफ्फरपुर को जोड़ने वाले एनएच के चौड़ीकरण में आ रही बाधाओं को शीघ्र दूर करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राजीव रंजन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है.

कोर्ट ने आदेश दिया कि सड़क निर्माण विभाग के प्रधान सचिव और एनएचएआई के वरीय अधिकारी तुरंत बैठक कर हाइवे चौड़ीकरण हेतु अर्जित भूमि का भू-मालिकों को मुआवजा दें. उस जमीन को जल्द से जल्द एनएचएआई को उपलब्ध कराने का निर्णय लें.

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लंबित पड़े मामलों पर हो कार्रवाई- पटना हाई कोर्ट
कोर्ट ने भू-अर्जन के जितने मामले डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत से खारिज हो गए हैं और जितने मामले आर्बिट्रेशन हेतु जिलाधिकारी के पास लंबित हैं. उन सभी की सूची बना उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी.

पटना: पटना हाई कोर्ट ने हाजीपुर-मुजफ्फरपुर को जोड़ने वाले एनएच के चौड़ीकरण में आ रही बाधाओं को शीघ्र दूर करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राजीव रंजन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है.

कोर्ट ने आदेश दिया कि सड़क निर्माण विभाग के प्रधान सचिव और एनएचएआई के वरीय अधिकारी तुरंत बैठक कर हाइवे चौड़ीकरण हेतु अर्जित भूमि का भू-मालिकों को मुआवजा दें. उस जमीन को जल्द से जल्द एनएचएआई को उपलब्ध कराने का निर्णय लें.

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