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HC ने बिहार सरकार से पूछा, पटना-गया-डोभी NH अधिग्रहण मामले में कितने किसानों को मिला मुआवजा

पटना-गया-डोभी राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण को लेकर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ब्यौरा मांगा है. दरअसल राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण के अधिग्रहण किए गए भूमि के मुआवजे की धनराशि को लेकर पटना हाईकोर्ट ने ब्यौरा मांगा है.

patna high court news
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा ब्यौरा
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Published : Dec 8, 2020, 5:07 PM IST

पटना: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ब्यौरा मांगा है. पटना-गया-डोभी राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण को लेकर अधिग्रहित जमीन के मुआवजा पर दी गई धनराशि पर ये ब्यौरा मांगा गया है.

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा ब्यौरा
प्रतिज्ञा नामक संस्था की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. जिलाधिकारियों को बताने को कहा गया कि भू-मालिकों को क्षतिपूर्ति देने के मामले पर क्या कार्रवाई हुई है. पिछली सुनवाई में पटना और गया के जिलाधिकारियों ने भू-मालिकों को क्षतिपूर्ति देने के बारे में कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत किया था.

एक हफ्ते बाद अगली सुनवाई
एनएचएआई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य को विभिन्न एजेंसियों के बीच बांट दिया गया है. राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि भूमि अधिग्रहण का 90बे फीसदी काम हो गया है. किसानों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बहुत सारे भू-मालिकों को क्षतिपूर्ति की राशि अबतक नहीं मिल पायी है. इस मामले पर अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद फिर की जाएगी.

पटना: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ब्यौरा मांगा है. पटना-गया-डोभी राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण को लेकर अधिग्रहित जमीन के मुआवजा पर दी गई धनराशि पर ये ब्यौरा मांगा गया है.

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा ब्यौरा
प्रतिज्ञा नामक संस्था की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. जिलाधिकारियों को बताने को कहा गया कि भू-मालिकों को क्षतिपूर्ति देने के मामले पर क्या कार्रवाई हुई है. पिछली सुनवाई में पटना और गया के जिलाधिकारियों ने भू-मालिकों को क्षतिपूर्ति देने के बारे में कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत किया था.

एक हफ्ते बाद अगली सुनवाई
एनएचएआई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य को विभिन्न एजेंसियों के बीच बांट दिया गया है. राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि भूमि अधिग्रहण का 90बे फीसदी काम हो गया है. किसानों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बहुत सारे भू-मालिकों को क्षतिपूर्ति की राशि अबतक नहीं मिल पायी है. इस मामले पर अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद फिर की जाएगी.

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