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पटना HC ने चीफ सेक्रेटरी और वित्त विभाग के प्रधान सचिव से किया जवाब-तलब

बिहार प्रदेश भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति की ओर से दायर जनहित याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई की. मामले पर अगली सुनवाई 25 सितंबर को होनी है.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Sep 24, 2020, 1:25 PM IST

पटना: आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं किए जाने के आरोप में पटना हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और वित्त विभाग के प्रधान सचिव से जवाब-तलब किया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खण्डपीठ ने बिहार प्रदेश भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने उनसे जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

दरअसल, इस जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि पिछले 20 जून को ही चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया था. इसमें बिहार सरकार को निर्देश दिया गया था कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात होने वाले वैसे अफसर और कर्मियों का तुरंत स्थानांतरण हो. जो अपने गृह जिले में पदस्थापित हो या एक ही जिले में 4 साल से अधिक समय से कार्यरत हों.

25 सितंबर को अगली सुनवाई
इस निर्देश के अनुपालन में कई तबादले हुए हैं. लेकिन 42 अधिकारी ऐसे हैं, जो चार साल से अधिक एक ही जिले में पदस्थापित हैं. इनमें कई कोषागार पदाधिकारी भी हैं. इस मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार 25 सितम्बर को होनी है.

पटना: आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं किए जाने के आरोप में पटना हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और वित्त विभाग के प्रधान सचिव से जवाब-तलब किया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खण्डपीठ ने बिहार प्रदेश भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने उनसे जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

दरअसल, इस जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि पिछले 20 जून को ही चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया था. इसमें बिहार सरकार को निर्देश दिया गया था कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात होने वाले वैसे अफसर और कर्मियों का तुरंत स्थानांतरण हो. जो अपने गृह जिले में पदस्थापित हो या एक ही जिले में 4 साल से अधिक समय से कार्यरत हों.

25 सितंबर को अगली सुनवाई
इस निर्देश के अनुपालन में कई तबादले हुए हैं. लेकिन 42 अधिकारी ऐसे हैं, जो चार साल से अधिक एक ही जिले में पदस्थापित हैं. इनमें कई कोषागार पदाधिकारी भी हैं. इस मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार 25 सितम्बर को होनी है.

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