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BPSC की मुख्य परीक्षा का रास्ता साफ, HC ने परीक्षा आयोजित करने की दी इजाजत

जस्टिस मधुरेश प्रसाद की सिंगल बेंच ने 5 जुलाई को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया.

फाइल फोटो
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Published : Jul 8, 2019, 3:57 PM IST

पटनाः हाईकोर्ट ने 63वीं - 64वीं बीपीएससी सिविल सर्विसेज पीटी परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया. हाई कोर्ट ने 12 जुलाई को होने वाली मुख्य परीक्षा का रास्ता साफ कर दिया है.

कोर्ट ने सुनाया फैसला
जस्टिस मधुरेश प्रसाद की सिंगल बेंच ने 5 जुलाई को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया. बता दें कि सिविल सर्विसेज के विभिन्न पदों पर बहाली के लिए ली गई प्रारंभिक परीक्षा में गलत प्रश्न उत्तरों के आधार पर रिजल्ट को चुनौती दी गई थी.

अब तक क्या-क्या हुआ:-

  • 16 दिसंबर, 2018 को प्रारंभिक परीक्षा ली गयी.
  • 17 फरवरी, 2019 को इस परीक्षा का परिणाम बीपीएससी ने प्रकाशित किया.
  • 63वीं और 64वीं पीटी परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती.
  • गलत प्रश्नों को लेकर रिजल्ट को दी गई थी चुनौती.
  • 12 जुलाई, 2019 को मुख्य परीक्षा लिये जाने का कार्यक्रम पहले से तय किया जा चुका है.

पटनाः हाईकोर्ट ने 63वीं - 64वीं बीपीएससी सिविल सर्विसेज पीटी परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया. हाई कोर्ट ने 12 जुलाई को होने वाली मुख्य परीक्षा का रास्ता साफ कर दिया है.

कोर्ट ने सुनाया फैसला
जस्टिस मधुरेश प्रसाद की सिंगल बेंच ने 5 जुलाई को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया. बता दें कि सिविल सर्विसेज के विभिन्न पदों पर बहाली के लिए ली गई प्रारंभिक परीक्षा में गलत प्रश्न उत्तरों के आधार पर रिजल्ट को चुनौती दी गई थी.

अब तक क्या-क्या हुआ:-

  • 16 दिसंबर, 2018 को प्रारंभिक परीक्षा ली गयी.
  • 17 फरवरी, 2019 को इस परीक्षा का परिणाम बीपीएससी ने प्रकाशित किया.
  • 63वीं और 64वीं पीटी परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती.
  • गलत प्रश्नों को लेकर रिजल्ट को दी गई थी चुनौती.
  • 12 जुलाई, 2019 को मुख्य परीक्षा लिये जाने का कार्यक्रम पहले से तय किया जा चुका है.
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