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प्राथमिक स्कूलों में हेडमास्टर की भर्ती मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई 21 अप्रैल तक टली

कोर्ट के सामने बिहार नेशनलाइज्ड प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर (अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, डिसिप्लिनरी एक्शन एंड सर्विस कंडीशन) रूल्स, 2021 के संबंध में प्रकाशित किये गए अधिसूचना को रखा गया था. इसमें हेडमास्टर के पद के लिए योग्यता की शर्त निर्धारित की गई थी.

Patna High Court
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Published : Feb 10, 2022, 6:22 PM IST

पटना: प्रदेश के राष्ट्रीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर के पद पर भर्ती हेतु नियम के तहत निर्धारित शर्तों के मामले पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई 21 अप्रैल 2022 तक टल गई. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को फिर जवाब दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है.


ये भी पढ़ें: नगर निगम वित्तीय स्वायत्तता मामले पर पटना HC सख्त, बिहार सरकार को 3 सप्ताह में हलफनामा दायर करने का आदेश

साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामा का जवाब देने के लिए दो सप्ताह की मोहलत दी है. पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्यों को शर्तों के साथ चयन, नियुक्ति और भर्ती में भाग लेने की अनुमति दी थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में कुछ शर्तों को भी रखा था. इनके रिजल्ट की घोषणा की जाएगी, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होगी. ये कोई राइट या इक्विटी का दावा नहीं करेंगे.

ये भी पढ़ें: पंचायत को नगर परिषद में जोड़े जाने के मामले की हुई सुनवाई, HC ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

इनकी बहाली के लिए परीक्षा में भाग लेना इस याचिका के फैसले पर निर्भर करेगा. कोर्ट ने इन दी मैटर ऑफ टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ (टीएसयूएनएसएस) गोप गुट की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट के सामने बिहार नेशनलाइज्ड प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर (अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, डिसिप्लिनरी एक्शन एंड सर्विस कंडीशन) रूल्स, 2021 के संबंध में प्रकाशित किये गए अधिसूचना को रखा गया था. इसमें हेडमास्टर के पद के लिए योग्यता की शर्त निर्धारित की गई थी. अधिवक्ता कुमार शानू ने बताया कि मामले पर अगली सुनवाई 21 अप्रैल 2022 को की जाएगी.

ये भी पढ़ें: बिहार विधान परिषद चुनाव में वोटिंग के अधिकार को लेकर पटना हाई कोर्ट पहुंचे ग्राम कचहरी सरपंच और पंच

ये भी पढ़ें: वाहन दुर्घटना मुआवजा राशि मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई

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साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामा का जवाब देने के लिए दो सप्ताह की मोहलत दी है. पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्यों को शर्तों के साथ चयन, नियुक्ति और भर्ती में भाग लेने की अनुमति दी थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में कुछ शर्तों को भी रखा था. इनके रिजल्ट की घोषणा की जाएगी, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होगी. ये कोई राइट या इक्विटी का दावा नहीं करेंगे.

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इनकी बहाली के लिए परीक्षा में भाग लेना इस याचिका के फैसले पर निर्भर करेगा. कोर्ट ने इन दी मैटर ऑफ टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ (टीएसयूएनएसएस) गोप गुट की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट के सामने बिहार नेशनलाइज्ड प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर (अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, डिसिप्लिनरी एक्शन एंड सर्विस कंडीशन) रूल्स, 2021 के संबंध में प्रकाशित किये गए अधिसूचना को रखा गया था. इसमें हेडमास्टर के पद के लिए योग्यता की शर्त निर्धारित की गई थी. अधिवक्ता कुमार शानू ने बताया कि मामले पर अगली सुनवाई 21 अप्रैल 2022 को की जाएगी.

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