पटना: प्रदेश के राष्ट्रीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर के पद पर भर्ती हेतु नियम के तहत निर्धारित शर्तों के मामले पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई 21 अप्रैल 2022 तक टल गई. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को फिर जवाब दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है.
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साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामा का जवाब देने के लिए दो सप्ताह की मोहलत दी है. पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्यों को शर्तों के साथ चयन, नियुक्ति और भर्ती में भाग लेने की अनुमति दी थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में कुछ शर्तों को भी रखा था. इनके रिजल्ट की घोषणा की जाएगी, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होगी. ये कोई राइट या इक्विटी का दावा नहीं करेंगे.
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इनकी बहाली के लिए परीक्षा में भाग लेना इस याचिका के फैसले पर निर्भर करेगा. कोर्ट ने इन दी मैटर ऑफ टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ (टीएसयूएनएसएस) गोप गुट की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट के सामने बिहार नेशनलाइज्ड प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर (अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, डिसिप्लिनरी एक्शन एंड सर्विस कंडीशन) रूल्स, 2021 के संबंध में प्रकाशित किये गए अधिसूचना को रखा गया था. इसमें हेडमास्टर के पद के लिए योग्यता की शर्त निर्धारित की गई थी. अधिवक्ता कुमार शानू ने बताया कि मामले पर अगली सुनवाई 21 अप्रैल 2022 को की जाएगी.
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