पटना: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने बिहार सरकार को प्रदेश में लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति (Lab Technician Recruitment) प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच (Chief Justice Sanjay Karol) ने इस मामले पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया है.
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21 जून 2015 को प्रकाशित किये गए विज्ञापन के मामले में इस आदेश को कोर्ट ने पारित किया है. विज्ञापन बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमीशन द्वारा निकाला गया था. कुल 1772 पद रिक्त पड़े थे, लेकिन अब तक बहाली नहीं हुई थी. कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह में रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए भी कहा है.
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साथ ही साथ कोर्ट ने साल 2019 में किये गए संशोधन के अनुसार अर्हता रखने वाले याचिकाकर्ताओं के मामलों पर भी विचार करने को कहा है. याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने इनके मामलों पर भी विचार करने का अनुरोध कोर्ट से किया था. अब इस मामले पर आगे की सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.
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