पटनाः बिल्डर के समय पर फ्लैट नहीं देने के मामले पर पटना हाइकोर्ट ने जमानत देने के लिए एक अनोखा फैसला सुनाया. हाइकोर्ट ने बिल्डर खालिद राशिद को इस शर्त पर जमानत दी कि वो तीन महीने तक कोरोना की जंग लड़ रहे योद्धाओं की मदद करेंगे. इस जमानत याचिका पर जस्टिस ए के उपाध्याय ने सुनवाई की.
पैसे देने के बाद भी नहीं मिला फ्लैट
28 मई को कोर्ट के निर्देश के अनुसार बिल्डर खालिद राशिद ने सिविल सर्जन डॉ. राज किशोर चौधरी के पास योगदान दिया. उन्हें जिला प्रतिरक्षण टीम के साथ सम्बद्ध कर दिया गया है. फ्रेजर रोड स्थित ट्रेड सेंटर के अमीना कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के एमडी खालिद राशिद ने एक अपार्टमेंट का एक फ्लैट कुमारी प्रियंका को बेचा था. पूरे पैसे मिलने के बाद भी प्रियंका को फ्लैट नहीं मिला.
थाने में मामला दर्ज
प्रियंका ने बिल्डर के खिलाफ पटना के कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था. नवंबर 2019 में सीजेएम पटना ने बिल्डर खालिद राशिद को जेल भेज दिया. इसी मामले में खालिद राशिद ने पटना हाइकोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी.