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खासमहल के जमीन से बेदखल करने के आदेश पर पटना HC की रोक, राज्य सरकार से किया जवाब-तलब

पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. यही नहीं कोर्ट ने पटना डीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आदेश पर भी रोक लगा दिया है. खासमहल लीज से जुड़ा यह मामला है. पढ़ें पूरी खबर.

Patna High Court Etv Bharat
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Nov 29, 2023, 9:18 PM IST

पटना : पटना हाईकोर्ट ने खासमहल की जमीन से बेदखल करने के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने अर्जी को विस्तृत सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस संदीप कुमार कर रहे हैं. साथ ही कोर्ट ने पटना डीएम को अपने स्तर से जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है.

खासमहल जमीन मामले में HC में सुनवाई : इसके साथ ही कोर्ट ने पटना डीएम की ओर से 17 अक्टूबर को जारी आदेश और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के उप सचिव की ओर से 4 अक्टूबर को जारी आदेश पर रोक लगा दिया. आवेदक की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र किशोर ने कोर्ट को बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के उप सचिव ने गत 4 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर कदमकुआं खासमहल जमीन का लीज रद्द कर पुनर्ग्रहण करने का आदेश दिया है.

'लीजधारी की ओर से दायर आपत्ति पर विचार नहीं हुआ' : जितेंद्र किशोर का कहना था कि लीजधारी के पुत्र ने आपसी सहमति से जमीन का बंटवारा कर उसे बेचने एवं खरीदार ने उस जमीन पर चार मंजिला मकान का निर्माण कर और एक दुकान बना लेने के आरोप में खासमहल लीज को रद्द कर दिया गया. उनका कहना था कि लीजधारी की ओर से दायर आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया गया.

यही नहीं, खासमहल लीज को रद्द करने का अधिकार अधिकारियों को नहीं है. लीज को रद्द करने के लिए सक्षम सिविल कोर्ट में केस दायर कर कोर्ट के आदेश से रद्द हो सकता है. बगैर कानूनी प्रक्रिया अपनाये लीज को रद्द कर दिया गया. कोर्ट ने आवेदक के दलील को मंजूर करते हुए रोक लगा दी.

पटना : पटना हाईकोर्ट ने खासमहल की जमीन से बेदखल करने के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने अर्जी को विस्तृत सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस संदीप कुमार कर रहे हैं. साथ ही कोर्ट ने पटना डीएम को अपने स्तर से जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है.

खासमहल जमीन मामले में HC में सुनवाई : इसके साथ ही कोर्ट ने पटना डीएम की ओर से 17 अक्टूबर को जारी आदेश और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के उप सचिव की ओर से 4 अक्टूबर को जारी आदेश पर रोक लगा दिया. आवेदक की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र किशोर ने कोर्ट को बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के उप सचिव ने गत 4 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर कदमकुआं खासमहल जमीन का लीज रद्द कर पुनर्ग्रहण करने का आदेश दिया है.

'लीजधारी की ओर से दायर आपत्ति पर विचार नहीं हुआ' : जितेंद्र किशोर का कहना था कि लीजधारी के पुत्र ने आपसी सहमति से जमीन का बंटवारा कर उसे बेचने एवं खरीदार ने उस जमीन पर चार मंजिला मकान का निर्माण कर और एक दुकान बना लेने के आरोप में खासमहल लीज को रद्द कर दिया गया. उनका कहना था कि लीजधारी की ओर से दायर आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया गया.

यही नहीं, खासमहल लीज को रद्द करने का अधिकार अधिकारियों को नहीं है. लीज को रद्द करने के लिए सक्षम सिविल कोर्ट में केस दायर कर कोर्ट के आदेश से रद्द हो सकता है. बगैर कानूनी प्रक्रिया अपनाये लीज को रद्द कर दिया गया. कोर्ट ने आवेदक के दलील को मंजूर करते हुए रोक लगा दी.

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