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तालाब बनाने के लिए अधिग्रहित जमीन पर हुए अतिक्रमण पर सुनवाई, कोर्ट ने कहा- 'अधिकारी और अतिक्रमणकारियों की मिलीभगत' - Chief Justice Sanjay Karol

पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने तालाब बनाने को लेकर अधिग्रहित भूमि पर किये गए अतिक्रमण पर सुनवाई (Hearing On Encroachment In Patna High Court) की. कोर्ट ने इस बात पर दुःख प्रकट किया कि पटना शहर के बीच में ऐसा हो रहा है. राज्य सरकार अपनी संपत्ति की सुरक्षा नहीं कर पा रही है और उसके लिए पटना हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा. पढ़ें पूरी खबर..

अतिक्रमण पर सुनवाई
पटना हाईकोर्ट
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Published : Apr 15, 2022, 6:40 PM IST

पटना: राजधानी पटना के बुद्धा कालोनी स्थित तालाब को लेकर अधिग्रहित की गई भूमि के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए विस्तृत ब्यौरा तलब किया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने पटना के बुद्धा कॉलोनी में राजेन्द्र स्मारक के नाम से तालाब बनाने को लेकर अधिग्रहित भूमि पर किये गए अतिक्रमण पर सुनवाई (Court Hearing On Encroachment In Buddha Colony) की. याचिकाकर्ता सुभाष कुमार द्वारा ये जनहित याचिका दायर की गई है.

यह भी पढ़ें - पटना हाईकोर्ट ने दिया संविदा पर नियुक्त अमीनों को न्यूनतम वेतनमान देने का आदेश

'अधिकारी और अतिक्रमणकारियों की मिलीभगत': कोर्ट ने इससे जुड़े विभिन्न कोर्ट में लंबित मामलों का ब्यौरा भी तलब किया है. कोर्ट ने इस मामले में पटना के जिलाधिकारी द्वारा दायर हलफनामा पर असंतोष जाहिर किया. हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इससे लगता है कि राज्य सरकार के अधिकारियों से अतिक्रमणकारियों के साथ मिलीभगत है और नहीं चाहती है कि अतिक्रमण हटे.

'सरकारी संपत्ति सुरक्षा नहीं': कोर्ट ने इस बात पर दुःख प्रकट किया कि पटना शहर के बीच में ऐसा हो रहा है. राज्य सरकार अपनी संपत्ति की सुरक्षा नहीं कर पा रही है और उसके लिए पटना हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा. राज्य सरकार के अधिवक्ता सलीम खान ने इस मामले में सभी मुद्दों को हलफनामा पर देने की बात कही है.

इससे संबंधित है मामला: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुमित कुमार सिंह ने बताया कि मामला मौजा-दुजरा, थाना नंबर- 4, प्लॉट नंबर- 613 में स्थित 5 एकड़ 17 कट्ठा जमीन से जुड़ा हुआ है. इस मामले पर अगली सुनवाई 6 मई 2022 को होगी.

यह भी पढ़ें - बरामद शराब को नष्ट करने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने सरकार पूछा- 'जनता को कैसे बचाएंगे ?'

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पटना: राजधानी पटना के बुद्धा कालोनी स्थित तालाब को लेकर अधिग्रहित की गई भूमि के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए विस्तृत ब्यौरा तलब किया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने पटना के बुद्धा कॉलोनी में राजेन्द्र स्मारक के नाम से तालाब बनाने को लेकर अधिग्रहित भूमि पर किये गए अतिक्रमण पर सुनवाई (Court Hearing On Encroachment In Buddha Colony) की. याचिकाकर्ता सुभाष कुमार द्वारा ये जनहित याचिका दायर की गई है.

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'अधिकारी और अतिक्रमणकारियों की मिलीभगत': कोर्ट ने इससे जुड़े विभिन्न कोर्ट में लंबित मामलों का ब्यौरा भी तलब किया है. कोर्ट ने इस मामले में पटना के जिलाधिकारी द्वारा दायर हलफनामा पर असंतोष जाहिर किया. हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इससे लगता है कि राज्य सरकार के अधिकारियों से अतिक्रमणकारियों के साथ मिलीभगत है और नहीं चाहती है कि अतिक्रमण हटे.

'सरकारी संपत्ति सुरक्षा नहीं': कोर्ट ने इस बात पर दुःख प्रकट किया कि पटना शहर के बीच में ऐसा हो रहा है. राज्य सरकार अपनी संपत्ति की सुरक्षा नहीं कर पा रही है और उसके लिए पटना हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा. राज्य सरकार के अधिवक्ता सलीम खान ने इस मामले में सभी मुद्दों को हलफनामा पर देने की बात कही है.

इससे संबंधित है मामला: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुमित कुमार सिंह ने बताया कि मामला मौजा-दुजरा, थाना नंबर- 4, प्लॉट नंबर- 613 में स्थित 5 एकड़ 17 कट्ठा जमीन से जुड़ा हुआ है. इस मामले पर अगली सुनवाई 6 मई 2022 को होगी.

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