पटना: छात्रों की मांग पर डिजिटल डिग्री व सर्टिफिकेट (Certificates Of CUSB Students ) को जारी नहीं किये जाने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार (Central University Of South Bihar) के कुलसचिव (रजिस्ट्रार ) को तलब किया है. जस्टिस पी बी वैजनथ्री ने अभिषेक आनन्द व अन्य छात्रों की तरफ से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए रजिस्ट्रार को अगले हफ्ते कोर्ट (Court summoned CUSB Registrar) में उपस्थित रहने का आदेश दिया.
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याचिकाकर्ताओं में एक छात्र गौरव कुमार ने खुद मामले पर कोर्ट में अपना पक्ष रखा. गौरव ने कोर्ट को बताया कि पिछले एक साल से यूनिवर्सिटी कार्यालय ने याचिकाकर्ताओं के डिजिटल डिग्री व सर्टिफिकेट निर्गत करने के आवेदन को लटका रखा है.
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पटना हाईकोर्ट में छात्रों ने बताया कि जब भी यूनिवर्सिटी से पूछते हैं तो, वो इसे कभी केंद्र सरकार तो कभी यूजीसी का मामला बताते हुए टालमटोल करते रहे हैं. हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में यूनिवर्सिटी को आदेश दिया था कि छात्रों को डिजिटल सर्टिफिकेट (Patna HC On Digital Certificate) निर्गत नहीं करने का कारण स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हुए जवाबी हलफनामा दायर करें.
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मंगलवार को हुई सुनवाई में यूनिवर्सिटी की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार को तलब किया. मामले की अगली सुनवाई 7 दिसम्बर को होगी.
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