ETV Bharat / state

जवाब से असंतुष्ट पटना HC, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के कुलसचिव को किया तलब

पटना हाईकोर्ट ने छात्रों को डिजिटल डिग्री और सर्टिफिकेट (High Court Hearing On Digital Certificates) जारी नहीं करने को लेकर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने 7 दिसंबर को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के कुलसचिव को तलब किया है.

High Court Hearing On Digital Certificates
High Court Hearing On Digital Certificates
author img

By

Published : Nov 30, 2021, 9:02 PM IST

पटना: छात्रों की मांग पर डिजिटल डिग्री व सर्टिफिकेट (Certificates Of CUSB Students ) को जारी नहीं किये जाने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार (Central University Of South Bihar) के कुलसचिव (रजिस्ट्रार ) को तलब किया है. जस्टिस पी बी वैजनथ्री ने अभिषेक आनन्द व अन्य छात्रों की तरफ से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए रजिस्ट्रार को अगले हफ्ते कोर्ट (Court summoned CUSB Registrar) में उपस्थित रहने का आदेश दिया.

यह भी पढ़ें- तेज प्रताप यादव की विधायकी के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका में हुई गवाही

याचिकाकर्ताओं में एक छात्र गौरव कुमार ने खुद मामले पर कोर्ट में अपना पक्ष रखा. गौरव ने कोर्ट को बताया कि पिछले एक साल से यूनिवर्सिटी कार्यालय ने याचिकाकर्ताओं के डिजिटल डिग्री व सर्टिफिकेट निर्गत करने के आवेदन को लटका रखा है.

यह भी पढ़ें- 4 साल से नहीं मिला वेतन.. डिप्टी CM के गार्ड ने पैरवी के लिए मांगे डेढ़ लाख, बदतमीजी भी की: शिक्षिका

पटना हाईकोर्ट में छात्रों ने बताया कि जब भी यूनिवर्सिटी से पूछते हैं तो, वो इसे कभी केंद्र सरकार तो कभी यूजीसी का मामला बताते हुए टालमटोल करते रहे हैं. हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में यूनिवर्सिटी को आदेश दिया था कि छात्रों को डिजिटल सर्टिफिकेट (Patna HC On Digital Certificate) निर्गत नहीं करने का कारण स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हुए जवाबी हलफनामा दायर करें.

यह भी पढ़ें- जज पर हमला मामला: हाईकोर्ट के स्वत: संज्ञान लेने पर झंझारपुर पहुंचे IG और DM, न्यायिक हिरासत में आरोपी

मंगलवार को हुई सुनवाई में यूनिवर्सिटी की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार को तलब किया. मामले की अगली सुनवाई 7 दिसम्बर को होगी.

यह भी पढ़ें- जज पर हमले को लेकर पटना हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव समेत 4 अधिकारियों को भेजा नोटिस

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

पटना: छात्रों की मांग पर डिजिटल डिग्री व सर्टिफिकेट (Certificates Of CUSB Students ) को जारी नहीं किये जाने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार (Central University Of South Bihar) के कुलसचिव (रजिस्ट्रार ) को तलब किया है. जस्टिस पी बी वैजनथ्री ने अभिषेक आनन्द व अन्य छात्रों की तरफ से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए रजिस्ट्रार को अगले हफ्ते कोर्ट (Court summoned CUSB Registrar) में उपस्थित रहने का आदेश दिया.

यह भी पढ़ें- तेज प्रताप यादव की विधायकी के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका में हुई गवाही

याचिकाकर्ताओं में एक छात्र गौरव कुमार ने खुद मामले पर कोर्ट में अपना पक्ष रखा. गौरव ने कोर्ट को बताया कि पिछले एक साल से यूनिवर्सिटी कार्यालय ने याचिकाकर्ताओं के डिजिटल डिग्री व सर्टिफिकेट निर्गत करने के आवेदन को लटका रखा है.

यह भी पढ़ें- 4 साल से नहीं मिला वेतन.. डिप्टी CM के गार्ड ने पैरवी के लिए मांगे डेढ़ लाख, बदतमीजी भी की: शिक्षिका

पटना हाईकोर्ट में छात्रों ने बताया कि जब भी यूनिवर्सिटी से पूछते हैं तो, वो इसे कभी केंद्र सरकार तो कभी यूजीसी का मामला बताते हुए टालमटोल करते रहे हैं. हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में यूनिवर्सिटी को आदेश दिया था कि छात्रों को डिजिटल सर्टिफिकेट (Patna HC On Digital Certificate) निर्गत नहीं करने का कारण स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हुए जवाबी हलफनामा दायर करें.

यह भी पढ़ें- जज पर हमला मामला: हाईकोर्ट के स्वत: संज्ञान लेने पर झंझारपुर पहुंचे IG और DM, न्यायिक हिरासत में आरोपी

मंगलवार को हुई सुनवाई में यूनिवर्सिटी की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार को तलब किया. मामले की अगली सुनवाई 7 दिसम्बर को होगी.

यह भी पढ़ें- जज पर हमले को लेकर पटना हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव समेत 4 अधिकारियों को भेजा नोटिस

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.