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पटना-गया NH की बदहाली पर HC ने की सुनवाई, केंद्र और राज्य सरकार से कार्यवाही रिपोर्ट तलब

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Published : Jun 5, 2020, 4:19 PM IST

पटना हाईकोर्ट ने सड़कों की बदहाल स्थिति पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है. दायर याचिका में गया-पटना नेशनल हाईवे की खस्ताहाल स्थिति के बारे में केंद्र और राज्य सरकार से अगली सुनवाई में रिपोर्ट तलब किया है.

पटना हाई कोर्ट
पटना हाई कोर्ट

पटना: पटना-गया नेशनल हाईवे की खस्ताहाल स्थिति पर पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से अगली सुनवाई में कार्यवाही रिपोर्ट तलब की है. प्रतिजयं नामक संस्था और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार को बोधगया मंदिर के आसपास की सड़कों के संबंध में ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया.

इस जनहित याचिका में कोर्ट को बताया गया था कि पटना और गया ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के शहर हैं. दोनों के बीच मात्र सौ किलोमीटर का फासला हैं. लेकिन सड़क की बदहाली के चलते दोनों शहरों के बीच सफर करना न सिर्फ कष्टप्रद है, बल्कि सफर तय करने में भी काफी समय लग जाता है. केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसीटर जनरल एसडी संजय ने अब तक की गई कार्यवाही की रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की है. इस मामलें पर अगली सुनवाई 8 जून को होगी.

  • इससे पहले भी पटना हाईकोर्ट में सड़कों की बदहाली को लेकर कई बार सुनवाई की जा चुकी है.

पटना: पटना-गया नेशनल हाईवे की खस्ताहाल स्थिति पर पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से अगली सुनवाई में कार्यवाही रिपोर्ट तलब की है. प्रतिजयं नामक संस्था और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार को बोधगया मंदिर के आसपास की सड़कों के संबंध में ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया.

इस जनहित याचिका में कोर्ट को बताया गया था कि पटना और गया ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के शहर हैं. दोनों के बीच मात्र सौ किलोमीटर का फासला हैं. लेकिन सड़क की बदहाली के चलते दोनों शहरों के बीच सफर करना न सिर्फ कष्टप्रद है, बल्कि सफर तय करने में भी काफी समय लग जाता है. केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसीटर जनरल एसडी संजय ने अब तक की गई कार्यवाही की रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की है. इस मामलें पर अगली सुनवाई 8 जून को होगी.

  • इससे पहले भी पटना हाईकोर्ट में सड़कों की बदहाली को लेकर कई बार सुनवाई की जा चुकी है.
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