पटना: राज्य में बढ़ रहे करोना महामारी पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार के व्यवस्था पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि जब केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन का कोटा बिहार के लिए 194 मीट्रिक टन दिया, तो अस्पतालों तक उसे क्यों नहीं लाया जा रहा है.
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कोर्ट ने जताई नाराजगी
कोर्ट ने नाराजगी भरी टिप्पणी करते हुए कहा कि तब बेड की संख्या कम कर दें, तो ऑक्सीजन की कम ही जरूरत होगी. कोर्ट ने राज्य सरकार के उस दावे को खारिज कर दिया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलिंडर पर्याप्त संख्या में हैं.
कोर्ट ने कोरोना से निपटने के लिए की जा रही कार्रवाई का रिपोर्ट कल पेश करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है. इस मामले पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी.
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