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ट्रिब्यूनल्स के खाली पदों के मामले में पटना हाईकोर्ट ने भारत सरकार से मांगा जवाब

राज्य सरकार के ट्रिब्यूनल्स में बड़ी संख्या में पद रिक्त होने के कारण काम सुचारु ढंग से नहीं चल पा रहा है. पटना हाईकोर्ट ने भारत सरकार से डीआरटी के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जवाब मांगा है. पढ़ें पूरी खबर...

Patna High Court
पटना हाईकोर्ट
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Published : Oct 6, 2021, 4:51 PM IST

पटना: बिहार के ट्रिब्यूनल्स में खाली पड़े पदों के मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट (High Court) ने भारत सरकार से डीआरटी (Debt Recovery Tribunal) के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जवाब मांगा है. चीफ जस्टिस संजय करोल (Sanjay Karol) की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि ट्रिब्यूनल्स में रिक्त पड़े सभी पदों को दो सप्ताह में भर दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें- बिहार पंचायत चुनाव: 8 अक्टूबर को 35 जिलों में तीसरे चरण का मतदान, पुलिस मुख्यालय ने कसी कमर

इस मामले में कोर्ट का सहयोग देने के लिए कोर्ट ने आशीष गिरि को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है. आशीष गिरि ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार के ट्रिब्यूनल्स में बड़ी संख्या में पद रिक्त होने के कारण काम सुचारु ढंग से नहीं चल पा रहा है. इसके पूर्व 20 सितंबर 2021 के कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि पब्लिक वर्क्स कॉट्रेक्ट डिस्प्यूट्स आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के बारे में बताया गया था कि इस ट्रिब्यूनल में चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया प्रगति पर है. इसे 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा.

डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) के बारे में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि डीआरटी के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. इसी प्रकार से वाणिज्य कर ट्रिब्यूनल को लेकर ट्रिब्यूनल के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस ट्रिब्यूनल के लिए सरकार द्वारा आवश्यक रिक्त पदों को भर दिया गया है. अब ट्रिब्यूनल पूरी तौर से काम कर रहा है.

भूमि अधिग्रहण, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी, पटना, दरभंगा व भागलपुर के बारे में जानकारी दी गई थी कि हाईकोर्ट के स्तर पर चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. यह मामला अभी राज्य सरकार के समक्ष लंबित है. बिहार लैंड ट्रिब्यूनल, पटना के बारे में जानकारी दी गई थी कि नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है और इसे 30 सितंबर, 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा. बिहार स्टेट स्कूल टीचर्स एंड एम्प्लाइज डिस्प्यूट्स रिड्रेसल रूल्स, 2015 के तहत गठित डिस्ट्रीक्ट अपीलेट अथॉरिटीज को लेकर जानकारी दी गई थी कि नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है और इसे अगले हफ्ते पूरा कर लिया जाएगा. इस मामले पर अगली सुनवाई 15 नवंबर 2021 को होगी.

यह भी पढ़ें- महागठबंधन में किच-किच के बीच RJD का दावा- उपचुनाव में दोनों सीटों पर होगी जीत

पटना: बिहार के ट्रिब्यूनल्स में खाली पड़े पदों के मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट (High Court) ने भारत सरकार से डीआरटी (Debt Recovery Tribunal) के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जवाब मांगा है. चीफ जस्टिस संजय करोल (Sanjay Karol) की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि ट्रिब्यूनल्स में रिक्त पड़े सभी पदों को दो सप्ताह में भर दिया जाएगा.

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इस मामले में कोर्ट का सहयोग देने के लिए कोर्ट ने आशीष गिरि को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है. आशीष गिरि ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार के ट्रिब्यूनल्स में बड़ी संख्या में पद रिक्त होने के कारण काम सुचारु ढंग से नहीं चल पा रहा है. इसके पूर्व 20 सितंबर 2021 के कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि पब्लिक वर्क्स कॉट्रेक्ट डिस्प्यूट्स आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के बारे में बताया गया था कि इस ट्रिब्यूनल में चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया प्रगति पर है. इसे 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा.

डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) के बारे में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि डीआरटी के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. इसी प्रकार से वाणिज्य कर ट्रिब्यूनल को लेकर ट्रिब्यूनल के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस ट्रिब्यूनल के लिए सरकार द्वारा आवश्यक रिक्त पदों को भर दिया गया है. अब ट्रिब्यूनल पूरी तौर से काम कर रहा है.

भूमि अधिग्रहण, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी, पटना, दरभंगा व भागलपुर के बारे में जानकारी दी गई थी कि हाईकोर्ट के स्तर पर चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. यह मामला अभी राज्य सरकार के समक्ष लंबित है. बिहार लैंड ट्रिब्यूनल, पटना के बारे में जानकारी दी गई थी कि नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है और इसे 30 सितंबर, 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा. बिहार स्टेट स्कूल टीचर्स एंड एम्प्लाइज डिस्प्यूट्स रिड्रेसल रूल्स, 2015 के तहत गठित डिस्ट्रीक्ट अपीलेट अथॉरिटीज को लेकर जानकारी दी गई थी कि नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है और इसे अगले हफ्ते पूरा कर लिया जाएगा. इस मामले पर अगली सुनवाई 15 नवंबर 2021 को होगी.

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