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Patna DM Action: पुनपुन सीओ और राजस्व कर्मचारी पर गिरी गाज, लोक शिकायत निवारण में लापरवाही के चलते निलंबित

पटना जिलाधिकारी डॉ चन्द्रशेखर सिंह ने पुनपुन सीओ पर 5 हजार रूपए का अर्थदंड लगाया है. इसके साथ ही राजस्व कर्मचारी को निलंबित करने का आदेश दिया है. जानकारी के मुताबिक लोक शिकायत निवारण मामले मे ये दोनों लोगों को काफी परेशान कर रहे थे. पढे़ं पूरी खबर..

पटना डीएम ने पुनपुन राजस्व कर्मचारी को किया निलंबित
पटना डीएम ने पुनपुन राजस्व कर्मचारी को किया निलंबित
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Published : Jan 14, 2023, 10:12 PM IST

पटना: पटना डीएम ने पुनपुन अंचल के सीओ और राजस्व कर्मचारी पर कड़ा एक्शन लिया है. पुनपुन के स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि ये दोनों लोग अपने काम के प्रति लापरवाही बरतते हैं. इसी मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम खुद कुछ पदाधिकारियों के साथ मिलकर पुनपुन अंचल कार्यालय पहुंचे. जहां एक लोक शिकायत निवारण के तहत मामले की सुनवाई नहीं की गई थी. जिसके अपीलकर्ता ने शिकायत की थी. जहां सीओ पर पांच हजार रूपए का जुर्माना और राजस्व कर्मचारी अमित कुमार सिन्हा को निलंबित कर दिया गया था. वहीं कर्मचारी के खिलाफ प्रपत्र क गठित कर विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें- आज लगेगा नीतीश कुमार का जनता दरबार, इन विभागों से जुड़ी शिकायत सुनेंगे CM

पुनपुन अंचल में डीएम की कार्रवाई: यह मामला पुनपुन का है. जहां लोक शिकायत निवारण में सिथिलता बरतने के लिए पुनपुन अंचल के एक राजस्व कर्मचारी अमित और अंचलाधिकारी पर कार्रवाई की गई है. मामला यह है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत द्वितीय अपील में सुनवाई की गई. जिसमें अपील करने वाले रजनीश कुमार के अनुसार अंचलाधिकारी पुनपुन ने गलत तरीके से दाखिल खारिज वाद को अस्वीकृत कर दिया था. इसी संबंध में अपील दाखिल की गई थी.

परिवादी ने सुनवाई में बताया कि हल्का कर्मचारी अमित कुमार सिन्हा द्वारा मनमाने तरीके से आर्थिक लाभ के लिए दस हजार रूपए रिश्वत की मांग की गई थी. जिसके बाद परिवादी ने साक्ष्य स्वरुप दाखिल खारिज वाली प्रति को दिनांक 08.02.22 को अस्वीकृत करने की अनुशंसा की गई थी. इसके बाद समान खेसरा का अवैध ढंग से दस हजार रूपए लेकर पुनः आवेदन दिलाया. तब जाकर जमाबंदी कायम कर दाखिल खारिज को स्वीकृत कर दिया गया.

सीओ और राजस्वकर्मी नपे: इन सारे मामलों की जानकारी के बाद जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने पूरे साक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए अपील करने वाले आवेदनकर्ता का कथन माना और पुनपुन अंचलाधिकारी द्वारा एक मामले में पूर्व में आवेदन को रद्द करने के लिए जमाबंदी रद्द कर दी थी. अंचलाधिकारी पुनपुन ने लोक शिकायत निवारण में शिथिलता बरती. जिसके लिए डीएम ने 5000 रूपए का अर्थदंड लगाया है. वहीं अमित कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उसके विरुद्ध प्रपत्र क गठित कर लिया गया और उसके साथ ही विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्देश दिया है.

समीक्षा का दिया निर्देश: इसके साथ ही भूमि सुधार उप समाहर्ता मसौढ़ी को वर्तमान सीओ के ज्वाइनिंग की तिथि से सभी दाखिल खारिज एवं एलपीसी मामलों की गहराई से समीक्षा करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही सारे लंबित मामलों के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए निर्देश दिया है. इस मामले की सुनवाई 28 जनवरी को की जाएगी. इधर, दूसरे परिवाद मामले में दाखिल खारिज को लंबे समय तक लंबित रखने के मामले में राजस्व कर्मचारी सुनील कुमार और तत्कालीन अंचलाधिकारी मृत्युंजय कुमार से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए 10 फरवरी 2023 तक सुनवाई कर अपना पक्ष रखने को कहा है.

पढ़ें- लंदन में संबोधन देने से लेकर बिहार के डिप्टी सीएम बनने तक, जानें तेजस्वी यादव के लिए कैसा रहा साल 2022


पटना: पटना डीएम ने पुनपुन अंचल के सीओ और राजस्व कर्मचारी पर कड़ा एक्शन लिया है. पुनपुन के स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि ये दोनों लोग अपने काम के प्रति लापरवाही बरतते हैं. इसी मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम खुद कुछ पदाधिकारियों के साथ मिलकर पुनपुन अंचल कार्यालय पहुंचे. जहां एक लोक शिकायत निवारण के तहत मामले की सुनवाई नहीं की गई थी. जिसके अपीलकर्ता ने शिकायत की थी. जहां सीओ पर पांच हजार रूपए का जुर्माना और राजस्व कर्मचारी अमित कुमार सिन्हा को निलंबित कर दिया गया था. वहीं कर्मचारी के खिलाफ प्रपत्र क गठित कर विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश दिया है.

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पुनपुन अंचल में डीएम की कार्रवाई: यह मामला पुनपुन का है. जहां लोक शिकायत निवारण में सिथिलता बरतने के लिए पुनपुन अंचल के एक राजस्व कर्मचारी अमित और अंचलाधिकारी पर कार्रवाई की गई है. मामला यह है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत द्वितीय अपील में सुनवाई की गई. जिसमें अपील करने वाले रजनीश कुमार के अनुसार अंचलाधिकारी पुनपुन ने गलत तरीके से दाखिल खारिज वाद को अस्वीकृत कर दिया था. इसी संबंध में अपील दाखिल की गई थी.

परिवादी ने सुनवाई में बताया कि हल्का कर्मचारी अमित कुमार सिन्हा द्वारा मनमाने तरीके से आर्थिक लाभ के लिए दस हजार रूपए रिश्वत की मांग की गई थी. जिसके बाद परिवादी ने साक्ष्य स्वरुप दाखिल खारिज वाली प्रति को दिनांक 08.02.22 को अस्वीकृत करने की अनुशंसा की गई थी. इसके बाद समान खेसरा का अवैध ढंग से दस हजार रूपए लेकर पुनः आवेदन दिलाया. तब जाकर जमाबंदी कायम कर दाखिल खारिज को स्वीकृत कर दिया गया.

सीओ और राजस्वकर्मी नपे: इन सारे मामलों की जानकारी के बाद जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने पूरे साक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए अपील करने वाले आवेदनकर्ता का कथन माना और पुनपुन अंचलाधिकारी द्वारा एक मामले में पूर्व में आवेदन को रद्द करने के लिए जमाबंदी रद्द कर दी थी. अंचलाधिकारी पुनपुन ने लोक शिकायत निवारण में शिथिलता बरती. जिसके लिए डीएम ने 5000 रूपए का अर्थदंड लगाया है. वहीं अमित कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उसके विरुद्ध प्रपत्र क गठित कर लिया गया और उसके साथ ही विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्देश दिया है.

समीक्षा का दिया निर्देश: इसके साथ ही भूमि सुधार उप समाहर्ता मसौढ़ी को वर्तमान सीओ के ज्वाइनिंग की तिथि से सभी दाखिल खारिज एवं एलपीसी मामलों की गहराई से समीक्षा करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही सारे लंबित मामलों के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए निर्देश दिया है. इस मामले की सुनवाई 28 जनवरी को की जाएगी. इधर, दूसरे परिवाद मामले में दाखिल खारिज को लंबे समय तक लंबित रखने के मामले में राजस्व कर्मचारी सुनील कुमार और तत्कालीन अंचलाधिकारी मृत्युंजय कुमार से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए 10 फरवरी 2023 तक सुनवाई कर अपना पक्ष रखने को कहा है.

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