पटना : सूचना प्रावैधिकी विभाग बिहार सरकार (Information Technology Department Bihar) के तहत आने वाले बेल्ट्रॉन (Bihar State Electronics Development Corporation) की ओर से आऊट सोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों व कार्यालयों में काम कर रही महिलाओं को पूर्ण वेतन के साथ मातृत्व अवकाश का प्रावधान लागू किया गया है. विभाग के मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार का यह निर्णय बेहतरीन ई -गवर्नेंस के संचालन की प्रतिबद्धता को इंगित करता है.
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संविदा पर काम कर रही महिलाओं को भी मिलेगा यह लाभ : इस बारे में बुधवार को सूचना प्रावैधिकी विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि सूचना प्रावैधिकी विभाग के अंतर्गत बेल्ट्रॉन के सहयोग से राज्य के विभिन्न विभागों कार्यालयों में विभिन्न कोटि के महिला संविदा कर्मियों जैसे डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आशुलिपिक एवं आई.टी. महिला कर्मियों के लिए पूर्ण वेतन के साथ मातृत्व अवकाश का प्रावधान (provision of maternity leave) किया गया है.
महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कदम: मंत्री ने आगे बताया कि विभाग की यह पहल महिलाओं के मातृत्वकाल में सहयोग करने के साथ ही एक स्वस्थ व आदर्श समाज की स्थापना में योगदान देगा. उन्होंने कहा कि यह महिला अधिकारों के संरक्षण के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कदम है. सूचना प्रावैधिकी विभाग के बेल्ट्रॉन की ओर से निम्न शर्तों के साथ मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी गई है.
1. इसके तहत मातृत्व अवकाश की सुविधा ऐसी सभी महिलाकर्मियों को उपलब्ध होगी जो पिछले 12 महीनों में कम-से-कम 80 दिन काम कर चुकी हैं.
2. अनुमानित प्रसव तिथि से 8 सप्ताह पूर्व एवं प्रसव के 18 सप्ताह बाद तक (कुल 26 सप्ताह) अवकाश अनुमान्य होगी.
3. इस प्रावधान के तहत दो जीवित बच्चों के बाद प्रसव की स्थिति में अनुमानित प्रसव तिथि से छह सप्ताह पूर्व एवं प्रसव के छह सप्ताह बाद तक (कुल 12 सप्ताह) अवकाश अनुमान्य होगा.
4. अवकाश अवधि में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एवं कार्यपालक आदेश के अधीन राज्य सरकार की ओर से घोषित सभी प्रकार की छुट्टियां मातृत्व अवकाश की गणना में शामिल होंगी.
5. अवकाश उपभोग के बाद योगदान के बाद कर्मी उसी वेतन की हकदार होंगी जो वेतन अवकाश पर जाने के पूर्व उन्हें मिल रहा था.
6. अवकाश अवधि में वार्षिक वेतन वृद्धि की अवस्था में कर्मी को अगली वेतन वृद्धि अवकाश के बाद योगदान की तिथि को स्वीकृत की जा सकेगी, जिसका प्रभाव मात्र उसी वर्ष तक होगा.
7. मातृत्व अवकाश की अवधि में माता की मृत्यु होने की स्थिति में मातृत्व लाभ मृत्यु की तिथि तक अनुमान्य होगा. अगर माता बच्चे को जन्म देती है एवं प्रसव के दरम्यान या तुरंत बाद उसकी (माता) मृत्यु होती है तो उसके आश्रित को पूरे अनुमान्य काल का मातृत्व लाभ देय होगा. अनुमान्य मातृत्व काल में अगर बच्चे की भी मौत हो जाती है तो मातृत्व लाभ बच्चे के मौत की तिथि तक देय होगा.
8. तीन वर्ष से कम उम्र के कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे के लिए गोद लेने के तिथि से या सरोगेट मां को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश अनुमान्य होगा.
विधि विभाग, वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार की सहमति के साथ उपर्युक्त प्रस्ताव को पारित किया गया है. इसके संदर्भ में बिहार सरकार के सूचना प्रावैधिकी विभाग के मंत्री जिवेश कुमार ने बेल्ट्रॉन के प्रयासों की सराहना की और विभाग की ओर से राज्य की आधी आबादी के हित अधिकारों के संरक्षण और संवहन में प्रस्तावित मातृत्व अवकाश के प्रावधान के लिए धन्यवाद दिया.