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विधि मंत्री प्रमोद कुमार से मिला पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता संघ का शिष्टमंडल - ईटीवी भारत बिहार

पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ समन्वय समिति के एक शिष्टमंडल ने विधि मंत्री प्रमोद कुमार से मुलाकात की. शिष्टमंडल ने विधि मंत्री से मिलकर विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु आवेदन की तिथि आगामी 10 जनवरी तक बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पटना हाईकोर्ट से आग्रह करने का अनुरोध किया.

Bihar Law Minister Pramod Kumar
Bihar Law Minister Pramod Kumar
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Published : Dec 15, 2021, 4:04 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ समन्वय समिति (Patna Advocate Associations) का एक चार सदस्यीय शिष्टमंडल राज्य के विधि मंत्री प्रमोद कुमार (Bihar Law Minister Pramod Kumar) मिला. शिष्टमंडल ने विधि मंत्री मिलकर राज्य सरकार द्वारा विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु आवेदन की तिथि आगामी 10 जनवरी तक बढ़ाने का आग्रह पटना हाई कोर्ट के समक्ष रखने का अनुरोध किया.

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साथ ही साथ शिष्टमंडल ने यह भी आग्रह किया कि उक्त पद पर आवेदन हेतु मांगे गए कागजातों को बार कॉउन्सिल द्वारा जारी सर्टिफिकेट और अधिवक्ता संघों द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र तक ही सीमित रखा जाए. शिष्टमंडल में एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा, एडवोकेट्स एसोसिएशन के महासचिव शैलेंद्र कुमार सिंह, लॉयर्स एसोसिएशन के महासचिव राजीव कुमार सिंह व एडवोकेट्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम दास शामिल थे.

विधि मंत्री ने शिष्टमंडल को आश्वस्त किया है कि इन मांगों के समर्थन में एक लिखित आवेदन दें. उसे महाधिवक्ता समेत राज्य सरकार के आलाधिकारियों वाली 5 सदस्यीय कमेटी के पास आवेदन को अग्रसारित करते हुए मांगों को पूरा करने हेतु गंभीरतापूर्वक कार्रवाई की जाएगी. उल्लेखनीय है कि अपर महाधिवक्ता के 10 पदों, राजकीय अधिवक्ता के 15 पदों, सरकारी वकील के 20 पद व स्थायी सलाहकार के 20 पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन मांगे गए हैं.

फिलहाल, आवेदन की अंतिम तिथि 16 दिसंबर से बढ़ाकर 24 दिसंबर, 2021 की गई. शिष्टमंडल ने आवेदन भरने हेतु दिशानिर्देश जारी करने का भी आग्रह किया है. इसके साथ ही साथ शिष्टमंडल ने अधिवक्ताओं के लिए बैठने हेतु बनाये गए शताब्दी भवन के लिए स्वीकृत की गई 10 करोड़ राशि में शेष बची 3 करोड़ की राशि को जारी करने का भी आग्रह किया ताकि विकास का कार्य किया जा सके.

उक्त आशय का नोटिस राज्य सरकार के विधि विभाग द्वारा जारी किया गया है. इनकी नियुक्ति बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली , 2021 के अनुसार की जाएगी. 26 नवंबर, 2021 से 16 दिसंबर, 2021 तक आवेदन सिर्फ ऑनलाइन मोड में मांगा गया हैं. ऑनलाइन आवेदन करने के बाद रजिस्टर्ड डाटा को एडिट करने का प्रावधान नहीं रखा गया है.

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पटना: पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ समन्वय समिति (Patna Advocate Associations) का एक चार सदस्यीय शिष्टमंडल राज्य के विधि मंत्री प्रमोद कुमार (Bihar Law Minister Pramod Kumar) मिला. शिष्टमंडल ने विधि मंत्री मिलकर राज्य सरकार द्वारा विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु आवेदन की तिथि आगामी 10 जनवरी तक बढ़ाने का आग्रह पटना हाई कोर्ट के समक्ष रखने का अनुरोध किया.

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साथ ही साथ शिष्टमंडल ने यह भी आग्रह किया कि उक्त पद पर आवेदन हेतु मांगे गए कागजातों को बार कॉउन्सिल द्वारा जारी सर्टिफिकेट और अधिवक्ता संघों द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र तक ही सीमित रखा जाए. शिष्टमंडल में एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा, एडवोकेट्स एसोसिएशन के महासचिव शैलेंद्र कुमार सिंह, लॉयर्स एसोसिएशन के महासचिव राजीव कुमार सिंह व एडवोकेट्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम दास शामिल थे.

विधि मंत्री ने शिष्टमंडल को आश्वस्त किया है कि इन मांगों के समर्थन में एक लिखित आवेदन दें. उसे महाधिवक्ता समेत राज्य सरकार के आलाधिकारियों वाली 5 सदस्यीय कमेटी के पास आवेदन को अग्रसारित करते हुए मांगों को पूरा करने हेतु गंभीरतापूर्वक कार्रवाई की जाएगी. उल्लेखनीय है कि अपर महाधिवक्ता के 10 पदों, राजकीय अधिवक्ता के 15 पदों, सरकारी वकील के 20 पद व स्थायी सलाहकार के 20 पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन मांगे गए हैं.

फिलहाल, आवेदन की अंतिम तिथि 16 दिसंबर से बढ़ाकर 24 दिसंबर, 2021 की गई. शिष्टमंडल ने आवेदन भरने हेतु दिशानिर्देश जारी करने का भी आग्रह किया है. इसके साथ ही साथ शिष्टमंडल ने अधिवक्ताओं के लिए बैठने हेतु बनाये गए शताब्दी भवन के लिए स्वीकृत की गई 10 करोड़ राशि में शेष बची 3 करोड़ की राशि को जारी करने का भी आग्रह किया ताकि विकास का कार्य किया जा सके.

उक्त आशय का नोटिस राज्य सरकार के विधि विभाग द्वारा जारी किया गया है. इनकी नियुक्ति बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली , 2021 के अनुसार की जाएगी. 26 नवंबर, 2021 से 16 दिसंबर, 2021 तक आवेदन सिर्फ ऑनलाइन मोड में मांगा गया हैं. ऑनलाइन आवेदन करने के बाद रजिस्टर्ड डाटा को एडिट करने का प्रावधान नहीं रखा गया है.

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