नई दिल्ली/पटना: आईआरसीटीसी रेलवे टेंडर घोटाला मामले में आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों मामले की एक साथ सुनवाई चलती रहेगी. तेजस्वी की तरफ से अर्जी लगायी गयी थी कि ईडी के मामले में चल रहे ट्रायल पर रोक लगायी जाए. तेजस्वी ने कहा था कि जब तक सीबीआई के मामले में ट्रायल पर आदेश नहीं आता है, तब तक ईडी आरोपों पर बहस न करें. इसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया.
9 जुलाई को इस मामले में सुनवाई हुई थी. पटियाला हाउस कोर्ट ने 23 जुलाई तक के लिए इस मामले की सुनवाई टाल दी थी. वहीं, तेजस्वी यादव भी ईडी की ओर से दायर किए गए मामले में कोर्ट में पेश हुए थे.
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रोक लगाने की दी थी अर्जी
पिछली सुनवाई में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से अर्जी लगाकर ईडी के मामले चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की थी. कोर्ट में पेशी के दौरान तेजस्वी ने कहा था कि जब तक सीबीआई के मामले में चल ट्रायल पर आदेश नहीं आता है, तब तक ईडी आरोपों पर बहस न करे.
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इन पर दायर है चार्जशीट
सीबीआई के बाद आईआरसीटीसी होटल आवंटन मामले में ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में लालू एंड फैमिली के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट में ईडी ने कई अहम सबूत की बात कही थी. चार्जशीट में ईडी ने लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता और तत्कालीन एमडी बीके अग्रवाल के अलावा अन्य लोगों को आरोपी बनाया है. इस मामले की लगातार सुनवाई चल रही है.
चार्जशीट में अहम सबूत होने की बात
मामले में सीबीआई के बाद ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट में ईडी ने कई अहम सबूत की बात कही है. इस मामले में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और अन्य भी आरोपी हैं जिनकी पेशी होनी है. हालांकि, 9 जुलाई को हुई सुनवाई में खराब तबियत के चलते राबड़ी देवी पेश नहीं हो सकीं थीं.