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पटना हाईकोर्ट ने पप्पू यादव को दी बड़ी राहत, मिली अग्रिम जमानत

पप्पू यादव की सुनवाई जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह के नेतृत्व में की गई. जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने पप्पू यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला दिया. साथ ही जाप प्रमुख को आगे से ऐसी हरकत फिर से नहीं दोहराने की सलाह दी.

फाइल फोटो
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Published : Aug 1, 2019, 12:33 PM IST

पटना: पुलिस पर जानलेवा हमला और सार्वजनिक रूप से उपद्रव करने के मामलें में पूर्व सांसद पप्पू यादव की आज पटना हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान हाई कोर्ट ने जाप प्रमुख पप्पू यादव को अग्रिम जमानत दे दी है. जमानत की खबर मिलते ही समर्थकों में खुशी देखने को मिल रही है.

कोर्ट ने दी ये सलाह
पप्पू यादव की सुनवाई जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह के नेतृत्व में की गई. जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने पप्पू यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला दिया. साथ ही जाप प्रमुख को आगे से ऐसी हरकत फिर से नहीं दोहराने की सलाह दी.

  • SDPO और थानाध्यक्ष ने खून देकर बचाई स्वर्ण व्यवसायी की जान, लूट के दौरान अपराधियों ने मार दी थी गोली https://t.co/hU0i7Wx8rv

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डीएम को दिया हलफनामा
उधर कोर्ट ने ऐसे मामलों में सामूहिक जुर्माना का प्रावधान को लागू करने के मामले पर सभी जिले के डीएम को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा कि इस मामले पर 2 माह बाद फिर सुनवाई की जाएगी.

क्या था मामला ?
बता दें कि पिछले साल 21 दिसंबर को गर्दनीबाग में पप्पू यादव ने अपने समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन किया. जिसमें पुलिस वालों को गम्भीर चोटें लगी और आम जनता को काफी परेशानी हुई थी. इसी मामले को लेकर कोर्ट में आज सुनवाई हुई और पप्पू यादव को जमानत मिली.

पटना: पुलिस पर जानलेवा हमला और सार्वजनिक रूप से उपद्रव करने के मामलें में पूर्व सांसद पप्पू यादव की आज पटना हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान हाई कोर्ट ने जाप प्रमुख पप्पू यादव को अग्रिम जमानत दे दी है. जमानत की खबर मिलते ही समर्थकों में खुशी देखने को मिल रही है.

कोर्ट ने दी ये सलाह
पप्पू यादव की सुनवाई जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह के नेतृत्व में की गई. जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने पप्पू यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला दिया. साथ ही जाप प्रमुख को आगे से ऐसी हरकत फिर से नहीं दोहराने की सलाह दी.

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डीएम को दिया हलफनामा
उधर कोर्ट ने ऐसे मामलों में सामूहिक जुर्माना का प्रावधान को लागू करने के मामले पर सभी जिले के डीएम को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा कि इस मामले पर 2 माह बाद फिर सुनवाई की जाएगी.

क्या था मामला ?
बता दें कि पिछले साल 21 दिसंबर को गर्दनीबाग में पप्पू यादव ने अपने समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन किया. जिसमें पुलिस वालों को गम्भीर चोटें लगी और आम जनता को काफी परेशानी हुई थी. इसी मामले को लेकर कोर्ट में आज सुनवाई हुई और पप्पू यादव को जमानत मिली.

[01/08, 11:38] Anand Verma: पुलिस पर जानलेवा हमला व सार्वजनिक रूप से उपद्रव करने के मामलें में पटना हाई कोर्ट ने  पूर्व सांसद राजेश रन्जन उर्फ पप्पू यादव को अग्रिम जमानत दे दी।जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने पप्पू यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला दिया।पिछले वर्ष 21दिसंबर को गर्दनीबाग में पप्पू यादव ने अपने समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन किया,जिसमें पुलिस वालों को गम्भीर चोटे लगी और आम जनता को काफी परेशानी हुई।कोर्ट ने ऐसे मामलों में सामूहिक जुर्माने के प्रावधान को लागू करने के मामलें पर सभी जिले के डीएम को हलफ़नामा दायर करने का निर्देश दिया है।इस मामलें पर 2 माह बाद फिर सुनवाई की जाएगी ।
[01/08, 11:39] Anand Verma: Slug. Pappu Yadav  gets anticipatory bail.
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