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पंचायत को नगर परिषद में जोड़े जाने के मामले की हुई सुनवाई, HC ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

बिहार के दो पंचायतों नई पोखर व नाहूब को नगर परिषद में जोड़े जाने के केस की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में हुई. नवनिर्वाचित मुखिया ने केस दर्ज कराया था. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. पढ़ें रिपोर्ट..

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट
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Published : Feb 9, 2022, 4:58 PM IST

पटनाः बिहार पंचायत चुनाव के बाद पंचायत को नगर परिषद में जोड़ने का मामला पटना हाईकोर्ट में पहुंचा (Panchayat Delimitation Case Hearing at Patna High Court). सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को एक सप्ताह में जवाब दायर करने का निर्देश दिया है. मंजू देवी व अन्य की याचिकाओं पर जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की.


यह भी पढ़ें- पटना हाईकोर्ट में 7 नए जजों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ

आवेदिका मंजू देवी व सोनी आनंद 22 अक्टूबर 2021 को क्रमशः पंचायत राज नई पोखर व नाहूब से मुखिया के पद पर निर्वाचित हुई थी. इन्हें 29 दिसंबर 2021 को मुखिया पद के लिए शपथ ग्रहण राजगीर के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा करवाया गया. किन्तु इसी बीच नगर विकास व आवास विभाग ने उक्त दोनों पंचायतों को नगर परिषद राजगीर में जोड़े जाने की अधिसूचना 29 दिसंबर 2021 को जारी कर दिया.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्रीप्रकाश श्रीवास्तव का कहना था कि पंचायत गठन के बाद उक्त पंचायतों को नगर परिषद में जोड़ना पूरी तरह से बिहार पंचायती राज अधिनियम की धारा 14 (1) व अनुच्छेद 243 (बी) के विपरीत है. इस मामले पर अगली सुनवाई 17 फरवरी 2022 को की जाएगी.

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पटनाः बिहार पंचायत चुनाव के बाद पंचायत को नगर परिषद में जोड़ने का मामला पटना हाईकोर्ट में पहुंचा (Panchayat Delimitation Case Hearing at Patna High Court). सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को एक सप्ताह में जवाब दायर करने का निर्देश दिया है. मंजू देवी व अन्य की याचिकाओं पर जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की.


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आवेदिका मंजू देवी व सोनी आनंद 22 अक्टूबर 2021 को क्रमशः पंचायत राज नई पोखर व नाहूब से मुखिया के पद पर निर्वाचित हुई थी. इन्हें 29 दिसंबर 2021 को मुखिया पद के लिए शपथ ग्रहण राजगीर के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा करवाया गया. किन्तु इसी बीच नगर विकास व आवास विभाग ने उक्त दोनों पंचायतों को नगर परिषद राजगीर में जोड़े जाने की अधिसूचना 29 दिसंबर 2021 को जारी कर दिया.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्रीप्रकाश श्रीवास्तव का कहना था कि पंचायत गठन के बाद उक्त पंचायतों को नगर परिषद में जोड़ना पूरी तरह से बिहार पंचायती राज अधिनियम की धारा 14 (1) व अनुच्छेद 243 (बी) के विपरीत है. इस मामले पर अगली सुनवाई 17 फरवरी 2022 को की जाएगी.

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