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हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल का निर्देश- 15 जुलाई तक सिर्फ अधिकृत अधिकारी ही आएंगे कोर्ट - वर्चुअल कोर्ट

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरा को देखते हुए नोटिस जारी किया है. उन्होंने कुछ अधिकारियों को छोड़कर अन्य स्टाफ को 15 जुलाई तक कोर्ट नहीं आने का निर्देश दिया है.

Patna High Court
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Published : Jul 12, 2020, 7:57 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नोटिस जारी किया है, जिसमें कुछ अधिकृत अधिकारियों को छोड़ कर अन्य स्टाफ को 15 जुलाई तक कोर्ट नहीं आने का निर्देश दिया है.

इस नोटिस के अनुसार कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर डीएम की ओर से पटना में लॉकडाउन लगाए जाने के संदर्भ में ये निर्देश दिया गया है. इससे पूर्व ही सूचित किया जा चुका है कि ये स्टाफ अपने आवास से कार्य करेंगे और अपने मोबाइल फोन को हमेशा चालू रखेंगे.

वर्चुअल कोर्ट की होगी व्यवस्था
रजिस्ट्रार(लिस्ट)और रजिस्ट्रार(आईटी)-सह सीपीसी अभी तक सूचीबद्ध मुकदमों के लिए वर्चुअल कोर्ट की व्यवस्था करेंगे. यह काम कम से कम कर्मियों की सहायता से करेंगे. इसमें घर से कार्य करने को प्राथमिकता दी जाएगी. इस दौरान कोर्ट ऑफिसर कोर्ट के पूरे परिसर को सैनिटाइज करना सुनिश्चित करेंगे.

पटना: पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नोटिस जारी किया है, जिसमें कुछ अधिकृत अधिकारियों को छोड़ कर अन्य स्टाफ को 15 जुलाई तक कोर्ट नहीं आने का निर्देश दिया है.

इस नोटिस के अनुसार कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर डीएम की ओर से पटना में लॉकडाउन लगाए जाने के संदर्भ में ये निर्देश दिया गया है. इससे पूर्व ही सूचित किया जा चुका है कि ये स्टाफ अपने आवास से कार्य करेंगे और अपने मोबाइल फोन को हमेशा चालू रखेंगे.

वर्चुअल कोर्ट की होगी व्यवस्था
रजिस्ट्रार(लिस्ट)और रजिस्ट्रार(आईटी)-सह सीपीसी अभी तक सूचीबद्ध मुकदमों के लिए वर्चुअल कोर्ट की व्यवस्था करेंगे. यह काम कम से कम कर्मियों की सहायता से करेंगे. इसमें घर से कार्य करने को प्राथमिकता दी जाएगी. इस दौरान कोर्ट ऑफिसर कोर्ट के पूरे परिसर को सैनिटाइज करना सुनिश्चित करेंगे.

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