पटनाः बिहार में नियोजित पंचायत शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है. अब नियोजित पंचायत शिक्षकों को भी इपीएफ का लाभ मिलेगा. पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इसका आदेश दिया.
पटना हाईकोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार को आदेश देते हुए कहा कि नियोजन पर नियुक्त पंचायत शिक्षकों को इपीएफ का लाभ देना ही होगा. यह आदेश न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने लखन लाल निषाद और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. कोर्ट ने कहा कि सिविल सर्जन और शिक्षा सचिव ने पहले ही निर्णय लिया था कि इन शिक्षकों को इपीएफ का लाभ दिया जायेगा, लेकिन सरकार का यह निर्णय अभी तक लागू नहीं हो पाया है.
कोर्ट में वकील का दलिल
कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत सिन्हा ने केंद्रीय भविष्य निधि के अपर आयुक्त की एक चिट्ठी का जिक्र करते हुए माध्यमिक शिक्षक के निदेशक से कहा कि ये शिक्षक भी इस लाभ के हकदार हैं. इसके अलावा कई प्रकार के दिशा-निर्देश केंद्र सरकार द्वारा दिए गये थे, जिसे मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने भी स्वीकार किया था कि इन शिक्षकों को इपीएफ का लाभ मिलेगा, लेकिन अभी तक इन्हें इसका लाभ नहीं मिला है.