पटना: एनसीटीई ने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर के एनआईओएस से डीएलएड करने वाले शिक्षकों की डिग्री को सही करार दिया है. पत्र में लिखा है कि वे पटना हाई कोर्ट के फैसले के पक्ष में हैं और इसे ध्यान रखते हुए आगे की कार्यवाही की जाए.
बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने इसी साल जनवरी महीने में एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया था. साथ उनकी डिग्री को सही करार दिया था. हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को आदेश दिया था कि वह प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन में एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों को भी आवेदन करने के लिए 4 हफ्ते का मौका दे.
'डबल बेंच में अपील करने वाली थी सरकार'
जानकारी के अनुसार बिहार सरकार इस मामले में पटना हाई कोर्ट में डबल बेंच में अपील करने वाली थी. बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को एनसीटीई से जवाब नहीं मिला था, लेकिन अब केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद एनसीटीई ने यह पत्र जारी कर दिया है. इसके साथ ही एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों को लिए बिहार के शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर भी मिल जाएगा.