पटना: केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य के सभी राशन कार्डधारक लाभुकों को अपने परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर जुड़वाना अनिवार्य हो गया है. जो कार्डधारक आधार नंबर नहीं जुड़वाएंगे, उन्हें 31 मार्च के बाद जन वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले राशन से वंचित रहना होगा.
''केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य में हर राशन कार्ड धारक को 31 मार्च तक परिवार के सभी लाभुकों के नाम का आधार नंबर जुड़वाना आवश्यक है''- विनय कुमार, सचिव, बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य
बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग सचिव विनय कुमार ने कहा कि राज्य भर में विभाग द्वारा कैंपेन चला कर राशन कार्ड धारक के परिवार के जिन छुटे हुये व्यक्ति का आधार नंबर नहीं जुड़ा है, उसे जुड़वाने का काम किया जा रहा है. वर्तमान में 75 प्रतिशत लोगों के आधार नंबर राशन कार्ड से जुड़ चुके हैं. विभाग का लक्ष्य है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह तक 90% राशन कार्ड धारक के सभी सदस्यों का नाम आधार नंबर से जोड़ दिया जाए.
- राज्य में 1 करोड़ 76 लाख 89 हजार 945 कार्ड धारक
- आधार से जोड़ने वाले कार्ड धारक करीब 1 करोड़ 18 लाख
- राज्य में कुल 48054 जन वितरण प्रणाली राशन दुकानें
नहीं तो राशन से होना पड़ेगा वंचित
विनय कुमार ने कहा कि अगर 31 मार्च तक राशन कार्ड धारक अपने सभी परिवार के सदस्यों का आधार नंबर नहीं जुड़वाएंगे, तो उन्हें राशन से वंचित होना पड़ेगा. खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव विनय कुमार ने बताया कि राज्य भर में जन वितरण प्रणाली के तहत 4 लाख 25 हजार टन चावल और गेहूं का वितरण किया जाता है. आधार से पंजीकृत होने के बाद खाद्य आपूर्ति में बढ़ोतरी हुई है. आधार पंजीकृत आवश्यक होने से पहले 4 लाख 19 हजार टन अनाज का वितरण होता था.