रांची/पटना: चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को हाई कोर्ट से बड़ी खुशखबरी मिली है उन्हें हाईकोर्ट ने चाईबासा कोषागार मामले से अवैध निकासी के मामले में बेल दिया है. हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने उनकी जेल की अवधि को देखते हुए यह माना कि उन्होंने अपनी सजा की आधी सजा काट ली है. इसी आधार पर जमानत कि सुविधा उपलब्ध कराई है. फिलहाल उन्हें जेल में रहना होगा दुमका मामले में भी बेल नहीं मिला है. अदालत ने उन्हें जमानत के लिए दो लाख रुपया जमा करने को कहा है.
लालू यादव को चाइबासा कोषागार मामले में दोषी करार दिया गया. चाईबासा कोषागार में 1992-93 में 67 फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर 33.67 करोड़ रूपये की अवैध निकासी की गई थी. मामले में 1996 में केस दर्ज हुआ था. मामले में कुल 736 आरोपी थे, जिसमें प्रमुखत: लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा का नाम शामिल था. मामले में 14 आरोपियों की केस चलने के दौरान मौत हो गई थी. तीन आरोपियों को दीपेश चांडक, आरके दास औऱ शैलेश प्रसाद सिंह सरकारी गवाह बना दिए गए.