रांचीः बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका रांची हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है. न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के बाद उन्हें बेल मिली. हालांकि बेल मिलने के बाद भी फिलहाल वो जेल में ही रहेंगे, क्योंकि एक अन्य मामले में भी उन्हें सजा मिली हुई है.
आधी सजा काट चुके हैं लालू यादव
चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए 5 साल की सजा दी है. उनकी ओर से याचिका में बताया गया है कि आधी सजा पूरी कर ली गई है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. इसके अलावा उन्होंने अपनी बीमारी का भी हवाला दिया है. बीमारी की वजह से उन्हें रिम्स में इलाज के लिए रखा गया है.
चारा घोटाला के 4 मामले
चारा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दो मामले में पांच 5 साल की सजा दी गई है. बता दें कि लालू प्रसाद पर झारखंड में चारा घोटाला के 4 मामले चल रहे हैं, जिसमें से तीन मामले में उन्हें सजा दी गई है. देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामला में उन्हें हाईकोर्ट से पूर्व में जमानत मिली हुई है, जबकि चाईबासा कोषागार निकासी मामले में कल सुनवाई होगी. वहीं, दुमका कोषागार निकासी मामले में अभी जमानत याचिका दायर नहीं की गई है. डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामला पर सीबीआई की अदालत में सुनवाई चल रही है.