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लालू यादव को 'सुप्रीम' झटका, नहीं मिली जमानत

लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी है. चारा घोटाला 1996 में सामने आने के बाद से लालू लगातार इसके केंद्र में रहे हैं. करीब 900 करोड़ रुपये के चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा मुख्य आरोपी हैं.

लालू प्रसाद यादव
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Published : Apr 10, 2019, 11:18 AM IST

पटना/नई दिल्ली: चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की दलील मानी है और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया है. चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे लालू यादव ने स्वास्थ्य के आधार पर बेल की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में सीबीआई ने इसका पुरजोर विरोध किया था.

CBI ने लालू यादव की जमानत का किया विरोध
इससे पहले सीबीआई ने मंगलवार को कहा कि वो चारा घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल(राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका का विरोध करेगी. दरअसल, सीबीआई चाहती है कि अदालत लालू प्रसाद की याचिका को खारिज कर दे, जो चिकित्सा आधार पर मांगी गई है.

सीबीआई ने SC में कहा- लालू बाहर आकर करेंगे राजनीति
सीबीआई ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता 11 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव से संबंधित राजनीतिक प्रचार और गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहते हैं, और चिकित्सकीय कारणों का हवाला देना महज बहाना है.

सीबीआई अधिवक्ता ने अदालत से लालू प्रसाद की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एक हलफनामा दायर करने की अनुमति मांगते हुए दावा किया है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने बीमारी की आड़ में सफलतापूर्वक जेल की सजा काटते हुए अपना अधिकांश समय अस्पताल के एक विशेष वार्ड में बिताया है. कई शीर्ष स्तर के राजनेता उनसे मिलने भी गए. सीबीआई ने कहा कि लालू ने अस्पताल में विशेष वार्ड से राजनीतिक गतिविधियों का संचालन किया.

लालू यादव ने मांगी थी जमानत
दरअसल, लालू यादव ने मेडिकल आधार पर जमानत मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च को सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. लालू ने याचिका में कहा था कि एक मामले में 22 महीने, दूसरे मामले में 13 महीने और तीसरे मामले में 21 महीने की सजा काट चुके हैं.

पटना/नई दिल्ली: चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की दलील मानी है और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया है. चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे लालू यादव ने स्वास्थ्य के आधार पर बेल की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में सीबीआई ने इसका पुरजोर विरोध किया था.

CBI ने लालू यादव की जमानत का किया विरोध
इससे पहले सीबीआई ने मंगलवार को कहा कि वो चारा घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल(राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका का विरोध करेगी. दरअसल, सीबीआई चाहती है कि अदालत लालू प्रसाद की याचिका को खारिज कर दे, जो चिकित्सा आधार पर मांगी गई है.

सीबीआई ने SC में कहा- लालू बाहर आकर करेंगे राजनीति
सीबीआई ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता 11 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव से संबंधित राजनीतिक प्रचार और गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहते हैं, और चिकित्सकीय कारणों का हवाला देना महज बहाना है.

सीबीआई अधिवक्ता ने अदालत से लालू प्रसाद की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एक हलफनामा दायर करने की अनुमति मांगते हुए दावा किया है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने बीमारी की आड़ में सफलतापूर्वक जेल की सजा काटते हुए अपना अधिकांश समय अस्पताल के एक विशेष वार्ड में बिताया है. कई शीर्ष स्तर के राजनेता उनसे मिलने भी गए. सीबीआई ने कहा कि लालू ने अस्पताल में विशेष वार्ड से राजनीतिक गतिविधियों का संचालन किया.

लालू यादव ने मांगी थी जमानत
दरअसल, लालू यादव ने मेडिकल आधार पर जमानत मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च को सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. लालू ने याचिका में कहा था कि एक मामले में 22 महीने, दूसरे मामले में 13 महीने और तीसरे मामले में 21 महीने की सजा काट चुके हैं.

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पटना/नई दिल्ली: चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की दलील मानी है और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया है. चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे लालू यादव ने स्वास्थ्य के आधार पर बेल की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में सीबीआई ने इसका पुरजोर विरोध किया था.

CBI ने लालू यादव की जमानत का किया विरोध

इससे पहले सीबीआई ने मंगलवार को कहा कि वो चारा घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल(राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका का विरोध करेगी. दरअसल, सीबीआई चाहती है कि अदालत लालू प्रसाद की याचिका को खारिज कर दे, जो चिकित्सा आधार पर मांगी गई है.

सीबीआई ने SC में कहा- लालू बाहर आकर करेंगे राजनीति

सीबीआई ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता 11 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव से संबंधित राजनीतिक प्रचार और गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहते हैं, और चिकित्सकीय कारणों का हवाला देना महज बहाना है.

सीबीआई अधिवक्ता ने अदालत से लालू प्रसाद की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एक हलफनामा दायर करने की अनुमति मांगते हुए दावा किया है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने बीमारी की आड़ में सफलतापूर्वक जेल की सजा काटते हुए अपना अधिकांश समय अस्पताल के एक विशेष वार्ड में बिताया है. कई शीर्ष स्तर के राजनेता उनसे मिलने भी गए. सीबीआई ने कहा कि लालू ने अस्पताल में विशेष वार्ड से राजनीतिक गतिविधियों का संचालन किया.

लालू यादव ने मांगी थी जमानत

दरअसल, लालू यादव ने मेडिकल आधार पर जमानत मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च को सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. लालू ने याचिका में कहा था कि एक मामले में 22 महीने, दूसरे मामले में 13 महीने और तीसरे मामले में 21 महीने की सजा काट चुके हैं.




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