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फॉर्मूला ई-कार रेसिंग केस: KTR की बढ़ी मुश्किलें! ACB ने नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया - ACB NOTICES TO KTR

फॉर्मूला ई-कार रेसिंग मामले में एसीबी ने केटीआर को नोटिस जारी किया है. 6 तारीख को उन्हें पूछताछ के लिए आने के लिए कहा है.

केटी रामा राव
केटी रामा राव (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 3, 2025, 10:15 PM IST

हैदराबाद: तेलंगाना में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने फॉर्मूला ई-कार रेसिंग मामले में अपनी जांच तेज कर दी है. इसके तहत एसीबी ने पूर्व मंत्री केटी रामा राव (केटीआर) को नोटिस जारी कर 6 तारीख को सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए आने के लिए कहा है. वहीं, ईडी ने पहले ही 7 तारीख को सुनवाई में शामिल होने के लिए नोटिस जारी कर दिया है.

दूसरी तरफ, मामले में जांच के तहत एसीबी ने अब तक नगर प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव दाना किशोर से जानकारी जुटाई है, जो इस मामले में शिकायतकर्ता हैं. उनके आधार पर इस मामले में आरोपियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं. इस मामले में पूर्व मंत्री केटीआर को एफआईआर में A-1, तत्कालीन नगर सचिव अरविंद कुमार को A-2 और एचएमडीए के पूर्व मुख्य अभियंता बीएलएन रेड्डी को A-3 नाम दिया गया है. इसके तहत केटीआर को जांच के लिए नोटिस जारी किए गए हैं.

दूसरी ओर, केटीआर ने इस मामले में एसीबी द्वारा दर्ज मामले को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में क्वैश याचिका दायर की है. पिछले महीने की 31 तारीख को मामले की सुनवाई करने वाले हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक केटीआर को गिरफ्तार न करने के आदेश जारी किए थे.

हालांकि, जांच की अनुमति दे दी गई थी. पिछली सुनवाई में एसीबी ने केटीआर की याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर किया था. एसीबी ने कहा कि, फॉर्मूला ई-कार रेसिंग अनुबंध के लिए उचित मंजूरी के बिना 54 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था. एसीबी ने अदालत के संज्ञान में यह भी लाया कि, मामले में आरबीआई के नियमों का पालन नहीं करते हुए 46 करोड़ रुपये ब्रिटिश पाउंड के रूप में भुगतान किए गए थे. सुनवाई के बाद, बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया और तब तक केटीआर को गिरफ्तार नहीं करने की सलाह दी.

ये भी पढ़ें: KTR की बढ़ सकती है मुश्किल, ED ने पूछताछ के लिए समन भेजा, जानें पूरा मामला

हैदराबाद: तेलंगाना में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने फॉर्मूला ई-कार रेसिंग मामले में अपनी जांच तेज कर दी है. इसके तहत एसीबी ने पूर्व मंत्री केटी रामा राव (केटीआर) को नोटिस जारी कर 6 तारीख को सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए आने के लिए कहा है. वहीं, ईडी ने पहले ही 7 तारीख को सुनवाई में शामिल होने के लिए नोटिस जारी कर दिया है.

दूसरी तरफ, मामले में जांच के तहत एसीबी ने अब तक नगर प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव दाना किशोर से जानकारी जुटाई है, जो इस मामले में शिकायतकर्ता हैं. उनके आधार पर इस मामले में आरोपियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं. इस मामले में पूर्व मंत्री केटीआर को एफआईआर में A-1, तत्कालीन नगर सचिव अरविंद कुमार को A-2 और एचएमडीए के पूर्व मुख्य अभियंता बीएलएन रेड्डी को A-3 नाम दिया गया है. इसके तहत केटीआर को जांच के लिए नोटिस जारी किए गए हैं.

दूसरी ओर, केटीआर ने इस मामले में एसीबी द्वारा दर्ज मामले को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में क्वैश याचिका दायर की है. पिछले महीने की 31 तारीख को मामले की सुनवाई करने वाले हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक केटीआर को गिरफ्तार न करने के आदेश जारी किए थे.

हालांकि, जांच की अनुमति दे दी गई थी. पिछली सुनवाई में एसीबी ने केटीआर की याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर किया था. एसीबी ने कहा कि, फॉर्मूला ई-कार रेसिंग अनुबंध के लिए उचित मंजूरी के बिना 54 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था. एसीबी ने अदालत के संज्ञान में यह भी लाया कि, मामले में आरबीआई के नियमों का पालन नहीं करते हुए 46 करोड़ रुपये ब्रिटिश पाउंड के रूप में भुगतान किए गए थे. सुनवाई के बाद, बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया और तब तक केटीआर को गिरफ्तार नहीं करने की सलाह दी.

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