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महिलाओं के यौन उत्पीड़न के अधिनियम के तहत आंतरिक परिवाद समिति का हुआ पुनर्गठन - etv bharat

बिहार पुलिस मुख्यालय ने महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के प्रावधान के अंतर्गत पुलिस मुख्यालय पर आंतरिक परिवार समिति का पुनर्गठन कर दिया है. इसकी अध्यक्ष उपमहानिरीक्षक अपराध अनुसंधान गरिमा मलिक को नियुक्ति किया गया है.

पुलिस मुख्यालय
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Published : Oct 28, 2021, 8:04 PM IST

पटना: पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाली लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आंतरिक परिवार समिति का पुनर्गठन (Internal Complaints Committee Reconstituted ) किया गया है. पुलिस मुख्यालय ने महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 (Sexual Harassment Act 2013) के प्रावधान के अंतर्गत पुलिस मुख्यालय पर आंतरिक परिवार समिति का पुनर्गठन किया है. जिसमें भारतीय पुलिस सेवा (Indian Police Service) की अधिकारी गरिमा मलिक को अध्यक्ष बनाया गया है. गरिमा मलिक वर्तमान में पुलिस उपमहानिरीक्षक अपराध अनुसंधान के पद पर कार्यरत हैं.

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वहीं,अपराध अनुसंधान विभाग के पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा, वरीय पुलिस अधीक्षक महिला अपराध ममता कल्याणी को सदस्य बनाया गया है. मुख्यालय में तैनात पुलिस निरीक्षक जन शिकायत कोषांग रानी कुमारी को सदस्य बनाया गया है. इसके अलावा सीमा कुमारी गैर सरकारी संगठन प्रयास भारतीय पटना को भी सदस्य बनाया गया है.

बता दें कि पुलिस मुख्यालय बिहार पटना के द्वारा 6 अक्टूबर 2020 से को ज्ञापन संख्या 88 के द्वारा पुलिस मुख्यालय बिहार पटना में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारक निर्देश एवं निदान अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत आंतरिक परिवार समिति का पुनर्गठन किया गया था. जिसमें भारतीय पुलिस सेवा की पुलिस उपमहानिरीक्षक प्रशासन एस. प्रेमलता को अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था.

भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी एस. प्रेमलता के स्थानांतरण हो जाने के कारण पुलिस मुख्यालय बिहार की आंतरिक परिवाद समिति का पुनर्गठन दोबारा से किया गया है. यह समिति पुलिस मुख्यालय बिहार के सभी संबंधित मामलों पर विचार करेगी.

ये भी पढ़ें- 'पंडित मनोज झा ने तेजस्वी पर ऐसा मंत्र फूंका कि वो बिना मैट्रिक पास के ही प्रोफेसर बन गए'

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वहीं,अपराध अनुसंधान विभाग के पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा, वरीय पुलिस अधीक्षक महिला अपराध ममता कल्याणी को सदस्य बनाया गया है. मुख्यालय में तैनात पुलिस निरीक्षक जन शिकायत कोषांग रानी कुमारी को सदस्य बनाया गया है. इसके अलावा सीमा कुमारी गैर सरकारी संगठन प्रयास भारतीय पटना को भी सदस्य बनाया गया है.

बता दें कि पुलिस मुख्यालय बिहार पटना के द्वारा 6 अक्टूबर 2020 से को ज्ञापन संख्या 88 के द्वारा पुलिस मुख्यालय बिहार पटना में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारक निर्देश एवं निदान अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत आंतरिक परिवार समिति का पुनर्गठन किया गया था. जिसमें भारतीय पुलिस सेवा की पुलिस उपमहानिरीक्षक प्रशासन एस. प्रेमलता को अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था.

भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी एस. प्रेमलता के स्थानांतरण हो जाने के कारण पुलिस मुख्यालय बिहार की आंतरिक परिवाद समिति का पुनर्गठन दोबारा से किया गया है. यह समिति पुलिस मुख्यालय बिहार के सभी संबंधित मामलों पर विचार करेगी.

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