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नदियों में किया मूर्ति विसर्जन तो देना होगा जुर्माना, तैयार हैं अस्थायी तालाब - बिहार में नदियों में मूर्ति विसर्जन पर रोक

मूर्ति विसर्जन को लेकर पूजा पंडालों में तैयारी प्रारंभ हो गई है. गंगा के कई घाटों पर पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिससे पूजा पंडालों के लोगों को नदी में प्रतिमा विसर्जन से रोका जा सके. देखें रिपोर्ट

मूर्ति विसर्जन
मूर्ति विसर्जन
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Published : Oct 15, 2021, 2:30 PM IST

पटना: शारदीय नवरात्रि (Sharadiya Navratri) में मां दुर्गा की अराधना के बाद शुक्रवार को प्रतिमाओं के विसर्जन की तैयारी प्रारंभ हो गई है. इस बार हालांकि नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए गंगा सहित अन्य नदियों में मूर्ति विसर्जन (Maa Durga Idol Immersion) पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.

इसे भी पढ़ें: Dussehra 2021: 450 साल पहले 'सिंदूर खेला' की हुई थी शुरुआत, जानें क्या है इसका रहस्य

प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए विशेष तौर गड्ढे खुदवाए गए हैं और जलाशयों को चिन्हित किया गया है. बिहार में अब मूर्ति विसर्जन अधिनियम 2021 लागू हो गया है. इसके तहत मूर्ति विसर्जन अस्थायी तालाब में ही किया जा सकेगा. इसमें कोताही बरतने पर पूजा समिति को 5 से 10 हजार रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें: कालिदास रंगालय में होगा रावण दहन, जल उठेगा कोरोना, ईटीवी भारत पर देखें सीधा प्रसारण

पटना नगर निगम क्षेत्र में पांच अस्थायी घाटों पर मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था की गई है. चिन्हित घाटों पर अस्थायी तालाबों का निर्माण करवाया गया है. पटना में लॉ कालेज घाट, दीघा घाट, खाजेकलां घाट, भद्र घाट के पास जेसीबी से गड्ढे खोदवाकर तालाब का रूप दिया गया है. नगर निगम इसकी तैयारी में तीन-चार दिन पहले ही जुट गया था.

बता दें कि बिहार में अब किसी भी पर्व के बाद प्रतिमाओं का विसर्जन नदी में नहीं किया जा सकता है. इसके लिए अब कानून बना दिया गया है. प्रतिमा विसर्जन के जुलूस पर प्रशासन की लगातार नजर रहेगी. विसर्जन में भी अधिक लोगों के शामिल होने पर पाबंदी लगाई गई है. पूर्व में ही बिना अनुमति के किसी प्रकार के जुलूस नहीं निकालने के निर्देश दिए गए हैं. वैसे राज्य के कई क्षेत्रों में शनिवार को प्रतिमा विसर्जन किया जाएगा. प्रतिमा विसर्जन को लेकर भी सुरक्षा कड़ी की गई है.

पटना: शारदीय नवरात्रि (Sharadiya Navratri) में मां दुर्गा की अराधना के बाद शुक्रवार को प्रतिमाओं के विसर्जन की तैयारी प्रारंभ हो गई है. इस बार हालांकि नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए गंगा सहित अन्य नदियों में मूर्ति विसर्जन (Maa Durga Idol Immersion) पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.

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प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए विशेष तौर गड्ढे खुदवाए गए हैं और जलाशयों को चिन्हित किया गया है. बिहार में अब मूर्ति विसर्जन अधिनियम 2021 लागू हो गया है. इसके तहत मूर्ति विसर्जन अस्थायी तालाब में ही किया जा सकेगा. इसमें कोताही बरतने पर पूजा समिति को 5 से 10 हजार रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है.

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पटना नगर निगम क्षेत्र में पांच अस्थायी घाटों पर मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था की गई है. चिन्हित घाटों पर अस्थायी तालाबों का निर्माण करवाया गया है. पटना में लॉ कालेज घाट, दीघा घाट, खाजेकलां घाट, भद्र घाट के पास जेसीबी से गड्ढे खोदवाकर तालाब का रूप दिया गया है. नगर निगम इसकी तैयारी में तीन-चार दिन पहले ही जुट गया था.

बता दें कि बिहार में अब किसी भी पर्व के बाद प्रतिमाओं का विसर्जन नदी में नहीं किया जा सकता है. इसके लिए अब कानून बना दिया गया है. प्रतिमा विसर्जन के जुलूस पर प्रशासन की लगातार नजर रहेगी. विसर्जन में भी अधिक लोगों के शामिल होने पर पाबंदी लगाई गई है. पूर्व में ही बिना अनुमति के किसी प्रकार के जुलूस नहीं निकालने के निर्देश दिए गए हैं. वैसे राज्य के कई क्षेत्रों में शनिवार को प्रतिमा विसर्जन किया जाएगा. प्रतिमा विसर्जन को लेकर भी सुरक्षा कड़ी की गई है.

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