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सफाई कर्मियों के हड़ताल मामले पर अब पटना हाईकोर्ट में कल होगी सुनवाई, कोर्ट ने सरकार से पूछा ये सवाल - पटना हाईकोर्ट न्यूज़

पटना हाईकोर्ट में सोमवार को संविदा पर कार्य कर रहे सफाई कर्मियों की मांगों के सम्बन्ध में सुनवाई होनी थी,लेकिन कर्मियों के अनुपस्थित होने के कारण अब मामले की सुनवाई मंगलवार 14 सितंबर को होगी. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच क्या तैयारियां हैं इसकी जानकारी भी मांगी है. पढ़िए पूरी खबर

Patna High Court
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Published : Sep 13, 2021, 2:06 PM IST

पटना: पटना नगर निगम (Patna Municipal Corporation) कर्मियों के हड़ताल मामले पर 14 सितम्बर 2021 को पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई की जाएगी. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने करोना से सम्बंधित शिवानी कौशिक व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की.

यह भी पढ़ें- कटिहार में सफाईकर्मी और जिला प्रशासन आमने-सामने, कचरा उठाव पर जमकर हुआ बवाल

कोर्ट के समक्ष नगर निगम कर्मियों के चल रहे हड़ताल पर महाधिवक्ता ललित किशोर ने सुनवाई करने का अनुरोध किया.उन्होंने कहा कि अभी कोरोना महामारी का संकट चल रहा है. ऐसे में इन निगम कर्मियों के हड़ताल से पूरे पटना की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो चुकी है. शहर के हर क्षेत्र में गन्दगी फैली हुई है इससे बीमारियों के बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है.

कोर्ट ने राज्य सरकार को जानकारी देने को कहा कि कोरोना के मुश्किल हालात से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं. अभी कोरोना के तीसरी लहर आने की संभावना बनी हुई है. ऐसे में कोर्ट ने कहा कि अभी सतर्क रहने की सख्त जरूरत है.

सोमवार को कोर्ट में संविदा पर कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों के सम्बन्ध में सुनवाई होनी थी,लेकिन सफाई कर्मियों के उपस्थित नहीं होने के कारण मामले की सुनवाई मंगलवार को होना तय हुआ.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को इन संविदा पर कार्य करने वाले सफाई कर्मियों की मांगों के मामले में चार सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था. इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार को इन स्वास्थ्यकर्मी की मांगों के बारे में गठित कमिटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने को कहा था.

कोरोना काल में राज्य के संविदा पर कार्य कर रहे सफाई कर्मी वेतन, ईपीएफ,हाउस रेंट आदि की मांग को लेकर हड़ताल पर गए थे. जब मामला कोर्ट के सामने आया, तो कोर्ट ने इन्हें कोविड 19 (Covid-19) के मद्देनजर अपनी हड़ताल समाप्त करने का निर्देश दिया.

साथ ही राज्य सरकार को भी इनकी मांगों पर विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया था. राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि इन सफाई कर्मियों की मांगों पर विचार करने के लिए सम्बंधित अधिकारियों की कमिटी गठित की गयी है. पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया कि अधिकारियों ने सभी मुद्दों पर विचार कर अपनी संस्तुति सरकार को दे दी है. इस मामले पर अब अगली सुनवाई 14 सितम्बर को की जाएगी.

बताते चलें कि सफाईकर्मियों की हड़ताल के मुद्दे को लेकर यूनियन के नेताओं और सरकार के नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर के बीच शनिवार को वार्ता हुई थी. लेकिन देर शाम तक वार्ता का कोई रिजल्ट सामने नहीं आया. वार्ता विफल नजर आई. ऐसे में सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं.

यह भी पढ़ें- सफाईकर्मी हड़ताल: सरकार के साथ पहली बैठक रही बेनतीजा, जारी रहेगी नगर निगम की हड़ताल

यह भी पढ़ें- गया: सफाई कर्मियों के हड़ताल से शहर में लगा गंदगी का अंबार, अब दैनिक मजदूर उठाएंगे कचरा

पटना: पटना नगर निगम (Patna Municipal Corporation) कर्मियों के हड़ताल मामले पर 14 सितम्बर 2021 को पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई की जाएगी. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने करोना से सम्बंधित शिवानी कौशिक व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की.

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कोर्ट के समक्ष नगर निगम कर्मियों के चल रहे हड़ताल पर महाधिवक्ता ललित किशोर ने सुनवाई करने का अनुरोध किया.उन्होंने कहा कि अभी कोरोना महामारी का संकट चल रहा है. ऐसे में इन निगम कर्मियों के हड़ताल से पूरे पटना की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो चुकी है. शहर के हर क्षेत्र में गन्दगी फैली हुई है इससे बीमारियों के बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है.

कोर्ट ने राज्य सरकार को जानकारी देने को कहा कि कोरोना के मुश्किल हालात से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं. अभी कोरोना के तीसरी लहर आने की संभावना बनी हुई है. ऐसे में कोर्ट ने कहा कि अभी सतर्क रहने की सख्त जरूरत है.

सोमवार को कोर्ट में संविदा पर कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों के सम्बन्ध में सुनवाई होनी थी,लेकिन सफाई कर्मियों के उपस्थित नहीं होने के कारण मामले की सुनवाई मंगलवार को होना तय हुआ.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को इन संविदा पर कार्य करने वाले सफाई कर्मियों की मांगों के मामले में चार सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था. इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार को इन स्वास्थ्यकर्मी की मांगों के बारे में गठित कमिटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने को कहा था.

कोरोना काल में राज्य के संविदा पर कार्य कर रहे सफाई कर्मी वेतन, ईपीएफ,हाउस रेंट आदि की मांग को लेकर हड़ताल पर गए थे. जब मामला कोर्ट के सामने आया, तो कोर्ट ने इन्हें कोविड 19 (Covid-19) के मद्देनजर अपनी हड़ताल समाप्त करने का निर्देश दिया.

साथ ही राज्य सरकार को भी इनकी मांगों पर विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया था. राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि इन सफाई कर्मियों की मांगों पर विचार करने के लिए सम्बंधित अधिकारियों की कमिटी गठित की गयी है. पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया कि अधिकारियों ने सभी मुद्दों पर विचार कर अपनी संस्तुति सरकार को दे दी है. इस मामले पर अब अगली सुनवाई 14 सितम्बर को की जाएगी.

बताते चलें कि सफाईकर्मियों की हड़ताल के मुद्दे को लेकर यूनियन के नेताओं और सरकार के नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर के बीच शनिवार को वार्ता हुई थी. लेकिन देर शाम तक वार्ता का कोई रिजल्ट सामने नहीं आया. वार्ता विफल नजर आई. ऐसे में सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं.

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