पटना: राज्य के पूर्व और वर्तमान सांसदों, विधायकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमों के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की डिवीजन बेंच ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि इन मुकदमों पर सम्बंधित कोर्ट प्रति दिन सुनवाई कर तेजी से इन मामलों को निष्पादित करें.
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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पटना हाईकोर्ट में वर्तमान और पूर्व एमपी और एमएलए के विरुद्ध आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सुनवाई की जा रही है. आज कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को अभियोजन के डायरेक्टर के साथ अविलंब बैठक करके गवाही के लिए लंबित मुकदमों में यथाशीघ्र गवाह पेश करने को कहा है.
हाई कोर्ट के पिछले आदेश के आलोक में राज्य सरकार की ओर से विस्तृत हलफनामा देते हुए इनके विरुद्ध लंबित मुकदमों के संबंध में चार्ज फ्रेमिंग, गवाही और बहस की स्थिति के संबंध में जानकारी दी गई है. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एमपी और एमएलए के विरुद्ध राज्य सरकार को मुकदमों में फैसले, बहस, चार्ज फ्रेमिंग, गवाही और संज्ञान के संबंध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था.
इसको लेकर कोर्ट ने विभिन्न समय सीमा के भीतर ट्रायल कोर्ट और डीजीपी को समय सीमा में उचित आदेश पारित करने का आदेश दिया है. राज्य सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि वर्तमान और पूर्व एमपी और एमएलए के विरुद्ध कुल 598 आपराधिक मुकदमें लंबित है, जिसमें अधिकतर केस में अनुसंधान पूरा हो गया है. लगभग 78 आपराधिक मुकदमों में अनुसंधान लंबित है. इन मामलों पर आगे की सुनवाई अब चार सप्ताह बाद होगी.
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