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वक्फ बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, डीएम को जांच का आदेश - फुलवारीशरीफ

फुलवारीशरीफ में वक्फ बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण किए जाने के मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पटना के डीएम को जांच का आदेश दिया है. अतिक्रमण करने वाले इस कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध रूप से दुकान का निर्माण कर रहे हैं.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Nov 17, 2021, 6:57 PM IST

पटनाः पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में फुलवारीशरीफ के टमटम पड़ाव स्थित वक्फ बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण (Encroachment On Waqf Board Land) मामले में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई के बाद पटना के डीएम को जांच कर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने का निर्देश दिया. इस मामले में जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ ने मंसूर आलम द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की.

ये भी पढ़ेंः पटना हाईकोर्टः बैंककर्मियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किए जाने के मामले में सुनवाई, चुनाव आयोग से जवाब-तलब

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि फुलवारीशरीफ में टमटम पड़ाव के पास 3.5 एकड़ में सुन्नी वक्फ बोर्ड का काफी समय से कब्रिस्तान है. यह मिनहाज रहमातुल्लाह अल्लाएह मजार और बाबा मखदूम साहेब मजार के नाम से जाना जाता है. इस जमीन को सुल्तान मियां नामक व्यक्ति द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है. अतिक्रमण करने वाले इस कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध रूप से दुकान का निर्माण भी करने लगे हैं.

कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा अतिक्रमण करने वाले जमीन माफिया के विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री को एक आवेदन भी 25 सितंबर, 2020 को दिया गया. साथ ही याचिकाकर्ता ने संयुक्त आवेदन पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, फुलवारीशरीफ के डीएसपी और एसएचओ को भी दिया गया है.

ये भी पढ़ेंः सरकारी अस्पताल से जारी होने वाली रिपोर्ट को डिजिटल करने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

आवेदन की प्रति राज्य के डीजीपी, फुलवारीशरीफ के सीओ और राज्य के गृह सचिव को भी भेजा गया. लेकिन अतिक्रमण हटाने को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. इस मामले पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर उक्त आदेश देने के बाद केस निष्पादित कर दिया.

पटनाः पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में फुलवारीशरीफ के टमटम पड़ाव स्थित वक्फ बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण (Encroachment On Waqf Board Land) मामले में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई के बाद पटना के डीएम को जांच कर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने का निर्देश दिया. इस मामले में जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ ने मंसूर आलम द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की.

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि फुलवारीशरीफ में टमटम पड़ाव के पास 3.5 एकड़ में सुन्नी वक्फ बोर्ड का काफी समय से कब्रिस्तान है. यह मिनहाज रहमातुल्लाह अल्लाएह मजार और बाबा मखदूम साहेब मजार के नाम से जाना जाता है. इस जमीन को सुल्तान मियां नामक व्यक्ति द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है. अतिक्रमण करने वाले इस कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध रूप से दुकान का निर्माण भी करने लगे हैं.

कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा अतिक्रमण करने वाले जमीन माफिया के विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री को एक आवेदन भी 25 सितंबर, 2020 को दिया गया. साथ ही याचिकाकर्ता ने संयुक्त आवेदन पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, फुलवारीशरीफ के डीएसपी और एसएचओ को भी दिया गया है.

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आवेदन की प्रति राज्य के डीजीपी, फुलवारीशरीफ के सीओ और राज्य के गृह सचिव को भी भेजा गया. लेकिन अतिक्रमण हटाने को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. इस मामले पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर उक्त आदेश देने के बाद केस निष्पादित कर दिया.

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