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आरजेडी उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता का नामांकन रद्द करने की याचिका के खिलाफ कल होगी सुनवाई

आरजेडी उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. उनपर नामांकन में जानकारी छिपाने का मामला अब पटना हाईकोर्ट में चला गया है. याचिकाकर्ता ने उनके नामांकन को रद्द करने की मांग कोर्ट से की है. इस मामले में शुक्रवार सुबह साढ़े 10 बजे सुनवाई होगी.

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Published : Nov 3, 2022, 3:48 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट में बिहार विधानसभा उपचुनाव (Gopalganj Assembly by election 2022) में गोपालगंज से आरजेडी के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता के विरुद्ध दायर रिट याचिका पर कल (4 नवंबर,2022) सुबह साढ़े दस बजे ऑन लाइन सुनवाई की जाएगी. स्थानीय मतदाता दीपू कुमार सिंह द्वारा दायर रिट याचिका पर जस्टिस मोहित कुमार शाह सुनवाई करेंगे.

ये भी पढ़ें-गोपालगंज के RJD प्रत्याशी पर BJP करेगी केस, तेजस्वी बोले- 'जो करना है करिए.. डरेंगे नहीं'

भारत के चुनाव आयोग के अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने इस रिट याचिका को सुनवाई करने के योग्य नहीं माना. उनका कहना था कि चुनाव परिणाम के बाद इसके विरुद्ध चुनाव याचिका दायर की जा सकती है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एसडी संजय ने कहा कि आरजेडी उम्मीद्वार ने अपने विरुद्ध मामले को छुपा कर नामांकन किया. ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का खुला उल्लंघन हैं.

वरीय अधिवक्ता एसडी संजय ने बताया कि याचिकाकर्ता ने राज्य में हो रहे विधानसभा के उपचुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता उर्फ मोहन प्रसाद के नामांकन की जांच कर रद्द करने की मांग किया गया है. इसके लिए मुख्य चुनाव अधिकारी को आदेश देने का आग्रह किया गया है. याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इनके नामांकन को गलत और अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया है. इसमें तथ्यों को छुपा कर गलत हलफनामा दाखिल करने का आरोप लगाया गया है.

ये भी आरोप लगाया गया है कि उक्त आरजेडी के उम्मीदवार द्वारा भरे गए फॉर्म सी- 4 में लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में गलत सूचना दिया है. उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में गलत जानकारी दी गई है.

पटना: पटना हाईकोर्ट में बिहार विधानसभा उपचुनाव (Gopalganj Assembly by election 2022) में गोपालगंज से आरजेडी के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता के विरुद्ध दायर रिट याचिका पर कल (4 नवंबर,2022) सुबह साढ़े दस बजे ऑन लाइन सुनवाई की जाएगी. स्थानीय मतदाता दीपू कुमार सिंह द्वारा दायर रिट याचिका पर जस्टिस मोहित कुमार शाह सुनवाई करेंगे.

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भारत के चुनाव आयोग के अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने इस रिट याचिका को सुनवाई करने के योग्य नहीं माना. उनका कहना था कि चुनाव परिणाम के बाद इसके विरुद्ध चुनाव याचिका दायर की जा सकती है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एसडी संजय ने कहा कि आरजेडी उम्मीद्वार ने अपने विरुद्ध मामले को छुपा कर नामांकन किया. ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का खुला उल्लंघन हैं.

वरीय अधिवक्ता एसडी संजय ने बताया कि याचिकाकर्ता ने राज्य में हो रहे विधानसभा के उपचुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता उर्फ मोहन प्रसाद के नामांकन की जांच कर रद्द करने की मांग किया गया है. इसके लिए मुख्य चुनाव अधिकारी को आदेश देने का आग्रह किया गया है. याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इनके नामांकन को गलत और अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया है. इसमें तथ्यों को छुपा कर गलत हलफनामा दाखिल करने का आरोप लगाया गया है.

ये भी आरोप लगाया गया है कि उक्त आरजेडी के उम्मीदवार द्वारा भरे गए फॉर्म सी- 4 में लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में गलत सूचना दिया है. उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में गलत जानकारी दी गई है.

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