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मतदाता सूची से आपका नाम कटा तो नहीं? फाइनल लिस्ट जारी, 7 लाख से ज्यादा नए वोटर जुड़े - BIHAR VOTER LIST

बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए मतदाता सूची जारी कर दी गई है. लिस्ट में 7 लाख से ज्यादा नए वोटर जुड़े हैं.

Bihar voter list
बिहार में मतदाता सूची जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jan 8, 2025, 1:40 PM IST

पटना: बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है. इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है. नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए निर्वाचन आयोग ने अभियान चलाने के बाद फाइनल लिस्ट जारी कर दी है. 1 जनवरी 2025 के आधार पर ये अंतिम सूची तैयार की गई है.

7 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे फैसला: सभी 243 विधानसभा क्षेत्र के लिए जारी मतदाता सूची के मुताबिक राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 80 लाख 22933 हैं. इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 4 करोड़ 7 लाख 63 हजार 352 और महिला मतदाता की संख्या 3 करोड़ 72 लाख 57 हजार 477 है. वहीं तृतीय लिंग के मतदाताओं की संख्या 2 हजार 104 हैं. ये ही मतदाता इस चुनाव में नई सरकार का फैसला करेंगे.

Bihar Election 2025
2025 चुनाव में युवा मतदाता होंगे निर्णायक (ETV Bharat)

7 लाख से ज्यादा नए वोटर जुड़े: निर्वाचन आयोग ने ओर से मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 29 अक्टूबर को किया था. जिसमें बिहार में 7 करोड़ 72 लाख 28642 मतदाता थे. उसके बाद 23 और 24 नवंबर को मतदाता सूची में नाम प्रशासन के लिए विशेष अभियान भी चलाया गया और 1 जनवरी के आधार पर बिहार के 243 विधानसभा के लिए जो नई मतदाता सूची जारी की गई है, उसमें 29 अक्टूबर को जारी सूची से 7 लाख 94 हजार 466 वोटर अधिक हैं.

युवा मतदाताओं की संख्या बढ़ी: मतदाता सूची के मुताबिक 18-19 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 8 लाख 8 हजार 857 है. 20 से 29 साल के 1 करोड़ 55 लाख 90 हजार 481 वोटर्स हैं. 30 से 39 वर्ष के 2 करोड़ 4 लाख 24 हजार 920 मतदाता हैं. 40 से 49 आयु वर्ग के 1 करोड़ 69 लाख 26 हजार 86, 50 से 59 वर्ष वाले 1 करोड़ 14 लाख 26 हजार 964, 60 से 69 वर्ष के 72 लाख 72 हजार 135 मतदाता हैं. वहीं, 70 से 79 वर्ष के 39 लाख 65 हजार 963 और 80 साल से ऊपर के 16 लाख 7 हजार 527 मतदाता हैं.

संशोधन के लिए मतदाताओं को मिलेंगे तीन मौके: 1 जनवरी 2025 के आधार पर मतदाता सूची जारी होने के बाद मतदाताओं के लिए 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर इस कैलेंडर वर्ष में 3 अर्हता तिथि है, जिसमें अर्हता प्राप्त व्यक्ति निर्वाचन सूची में परिवर्द्धन, विलोपन और संशोधन के लिए आवेदन कर सकता है. इसके बाद किसी तरह का कोई संशोधन नहीं हो पाएगा.

ये भी पढ़ें: बिहार में मतदाता सूची का प्रकाशन, 16.85 लाख लोगों का नाम कटा, 7 लाख नए वोटर भी जुड़े

पटना: बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है. इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है. नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए निर्वाचन आयोग ने अभियान चलाने के बाद फाइनल लिस्ट जारी कर दी है. 1 जनवरी 2025 के आधार पर ये अंतिम सूची तैयार की गई है.

7 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे फैसला: सभी 243 विधानसभा क्षेत्र के लिए जारी मतदाता सूची के मुताबिक राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 80 लाख 22933 हैं. इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 4 करोड़ 7 लाख 63 हजार 352 और महिला मतदाता की संख्या 3 करोड़ 72 लाख 57 हजार 477 है. वहीं तृतीय लिंग के मतदाताओं की संख्या 2 हजार 104 हैं. ये ही मतदाता इस चुनाव में नई सरकार का फैसला करेंगे.

Bihar Election 2025
2025 चुनाव में युवा मतदाता होंगे निर्णायक (ETV Bharat)

7 लाख से ज्यादा नए वोटर जुड़े: निर्वाचन आयोग ने ओर से मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 29 अक्टूबर को किया था. जिसमें बिहार में 7 करोड़ 72 लाख 28642 मतदाता थे. उसके बाद 23 और 24 नवंबर को मतदाता सूची में नाम प्रशासन के लिए विशेष अभियान भी चलाया गया और 1 जनवरी के आधार पर बिहार के 243 विधानसभा के लिए जो नई मतदाता सूची जारी की गई है, उसमें 29 अक्टूबर को जारी सूची से 7 लाख 94 हजार 466 वोटर अधिक हैं.

युवा मतदाताओं की संख्या बढ़ी: मतदाता सूची के मुताबिक 18-19 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 8 लाख 8 हजार 857 है. 20 से 29 साल के 1 करोड़ 55 लाख 90 हजार 481 वोटर्स हैं. 30 से 39 वर्ष के 2 करोड़ 4 लाख 24 हजार 920 मतदाता हैं. 40 से 49 आयु वर्ग के 1 करोड़ 69 लाख 26 हजार 86, 50 से 59 वर्ष वाले 1 करोड़ 14 लाख 26 हजार 964, 60 से 69 वर्ष के 72 लाख 72 हजार 135 मतदाता हैं. वहीं, 70 से 79 वर्ष के 39 लाख 65 हजार 963 और 80 साल से ऊपर के 16 लाख 7 हजार 527 मतदाता हैं.

संशोधन के लिए मतदाताओं को मिलेंगे तीन मौके: 1 जनवरी 2025 के आधार पर मतदाता सूची जारी होने के बाद मतदाताओं के लिए 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर इस कैलेंडर वर्ष में 3 अर्हता तिथि है, जिसमें अर्हता प्राप्त व्यक्ति निर्वाचन सूची में परिवर्द्धन, विलोपन और संशोधन के लिए आवेदन कर सकता है. इसके बाद किसी तरह का कोई संशोधन नहीं हो पाएगा.

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