पटनाः बिहार के पटना हाईकोर्ट में पटना के फ्रेजर रोड स्थित तंदूर हट को अवैध रूप से खाली कराने व तोड़े जाने के मामले पर सुनवाई (Patna high court hearing on tandoor hut case ) हुई. जस्टिस ए अमानुल्लाह की खंडपीठ ने राज्य सरकार व बिहार राज्य वित्त निगम को क्षतिपूर्ति के मामलें पर हलफनामा अगली सुनवाई में दायर करने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई आगामी 15 दिसंबर को की जाएगी.
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छुट्टी के दिन तंदूर हट को तोड़ा गयाः कोर्ट ने राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में अपनी कार्ययोजना अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए पटना के जिलाधिकारी और एसएसपी व बिहार स्टेट फाइनेंसियल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक को तलब किया था. वरीय अधिवक्ता एसडी संजय ने कोर्ट के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि कानून के विरुद्ध जाकर अवैध ढंग से इस कार्य को अंजाम दिया गया है.
कानून के विरुद्ध जाकर तोड़ा गया रेस्टोरेंटः अधिवक्ता ने कहा कि पटना के जिलाधिकारी व बिहार स्टेट फाइनेंसियल कॉर्पोरेशन द्वारा किसी कानून का पालन नहीं किया गया. उन्होंने कोर्ट को बताया कि कॉर्पोरेशन को सिविल कोर्ट के समक्ष रेस्टोरेंट को खाली करवाने के लिए जाना चाहिए था. उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री सेक्रेटरी के इशारे पर प्रबंध निदेशक द्वारा पटना के जिलाधिकारी को रेस्टोरेंट को खाली करवाने के लिए पुलिस बल उपलब्ध करवाया गया था.
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15 दिसंबर को होगी अगली कार्रवाईः वरीय अधिवक्ता का कहना था कि न सिर्फ रेस्टोरेंट को खाली करवाया गया, बल्कि रेस्टोरेंट को भी तोड़ दिया गया. उन्होंने कोर्ट को बताया कि 4 सितम्बर,2022 को रविवार को छुट्टी के दिन प्रशासन ने तंदूर हट को तोड़ने की कार्रवाई की. इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 15 दिसंबर,2022 को की जाएगी.